27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इससे ज्यादा रुपए लेकर नहीं चल सकेंगे विधायक प्रत्याशी, पुराने अकाउंट से नहीं कर पाएंगे चुनावी खर्च

नामांकन के कम से कम एक दिन पूर्व नया खाता खोलना विधानसभा के सभी प्रत्याशियों के लिए अनिवार्य

2 min read
Google source verification
State election commission

State election commission CG

बलरामपुर. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक उम्मीदवारों को यह कहा गया है कि सभी प्रकार के निर्वाचन व्यय के लिए एक पृथक नया बैंक खाता अनिवार्य रूप से खोले। मौजूदा या पूर्व के बैंक खातों के जरिए निर्वाचन व्यय की अनुमति नहीं दी जाएगी।

नामांकन दाखिले के कम से कम एक दिन पूर्व यह नया खाता खोलना जरूरी है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में 50 हजार रुपए से अधिक की नगद राशि लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने राज्य स्तरीय बैंकर्स की बैठक में उम्मीदवारों के इस प्रकार के नये खाते खोले जाने के निर्देश दिए हैं।


उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संबंधित अभ्यर्थी के दैनिक व्यय उनके निर्वाचन व्यय लेखा पुस्तिका में अंकित किया जाना अनिवार्य है। इसके लिए उम्मीदवार को निवार्चन व्यय किये जाने के लिए एक पृथक बैंक खाता खोला जाना अनिवार्य है। उम्मीदवार को मौजूदा या पूर्व के बैंक खातों को इस उद्देश्य के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

समस्त व्यय इसी नये बैंक खाते के द्वारा किया जाना है। यह बैंक खाता अभ्यर्थी के नामांकन दाखिले के कम से कम एक दिन पूर्व खोला जाना अनिवार्य है। नामांकन के समय अभ्यर्थी द्वारा इस नये बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत किया जाना है। यह बैंक खाता प्रदेश में किसी भी स्थान पर एवं किसी भी बैंक (जिसमें को-ऑपरेटिव बैंक एवं पोस्ट ऑफिस भी शामिल है) में खोला जा सकता है।

बैंक खाता उम्मीदवार या उम्मीदवार और उसके एजेंट के संयुक्त नाम से खोला जा सकता है, किन्तु अपने परिवार के सदस्य के साथ संयुक्त नहीं खोला जा सकता, यदि परिवार का सदस्य निर्वाचन एजेंट नहीं है।


चेक से भुगतान कर सकते हैं मात्र 20 हजार
उम्मीदवार निर्वाचन के लिए समस्त व्यय इसी खाते से करेंगे। व्यय के लिए केवल बीस हजार रूपए तक की राशि का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है। इससे कम की राशि का भुगतान भी इसे खाते से आहरण किया जा सकता है। उक्त बैंक खातों को खोले जाने के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा निर्देश दिए गए हैं।


प्रत्याशी के अभिकर्ता व कार्यकर्ता पर लागू होगा ये नियम
साहू ने भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शी बिन्दुओं की यह भी जानकारी देते हुए बताया है कि आदर्श आचरण अवधि में सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोई भी अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता अथवा उसके कोई भी कार्यकर्ता को निर्वाचन अवधि के दौरान संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में 50 हजार रुपए से अधिक की नगद राशि लेकर चलने की अनुमति नहीं है।