
Mukhyamantri YUVA: योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024- 25 में लघु एवं मध्यम उधमों को स्थापित करने पर युवाओं को ब्याज मुक्त लोन देगी। प्रदेश भर में प्रतिवर्ष एक लाख इकाई करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने अभियान चला कर इस लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में लाभार्थियों को प्रति इकाई 5 लाख तक के लोन पर केवल मार्जिन मनी के रूप में 10 प्रतिशत यानी 50 हजार रुपये स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। 4 वर्षों तक लोन की धनराशि पर लाभार्थी को कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। इसका ब्याज सरकार अदा करेगी। 6 माह तक ब्याज स्थगित रहेगा।
Mukhyamantri YUVA: बलरामपुर जिले के उपायुक्त उद्योग राजेश कुमार पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को गति प्रदान करने के लिए प्रतिवर्ष एक लाख नई सूक्ष्म इकाईयां स्थापित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना को मिशन मोड में आगामी 10 वर्षों की समयावधि में कुल 10 लाख नई सूक्ष्म इकाईयां स्थापित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अन्तर्गत आवेदक का उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। तथा आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष होना अनिवार्य है। आवेदक की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा आठ उत्तीर्ण होनी चाहिए। इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा समकक्ष को वरीयता दिये जाने का प्रावधान है। आवेदक सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं जैसेः- विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग प्रशिक्षण योजना, उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेन्ट मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन आदि में प्रशिक्षित हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय शैक्षणिक संस्थान से कौशल संबंधी सर्टीफिकेट कोर्स/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त हो। योजनान्तर्गत पूर्व में पीएम स्वनिधि योजना के अतिरिक्त राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना में ब्याज अथवा पूंजी उपादान का लाभ प्राप्त न किया हो।
योजना के अंतर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की अधिकतम 5 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के ऋण पर अनुदान तथा 5 लाख से अधिक 10 लाख तक परियोजना लागत वाली इकाइयों में ऋण/वित्त की व्यवस्था लाभार्थी को स्वयं के स्रोतों से करनी होगी।जिसके सापेक्ष कोई अनुदान देय नहीं होगा।
उपायुक्त उद्योग ने बताया कि आकांक्षात्मक जिले बलरामपुर में लिए योजना में विशेष सुविधा प्रदान की गई हैं। जिसके तहत योजना में पात्र सभी वर्गों के आवेदकों को परियोजना लागत का केवल 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। लाभार्थी को परियोजना लागत अथवा अधिकतम रू 5 लाख, जो भी कम हो, का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में दिया जायेगा। परियोजना लागत अथवा अधिकतम 5 लाख, जो भी कम हो , के सापेक्ष बैंक / वित्तीय संस्था से लिये गये ऋण के शत-प्रतिशत ब्याज अगले चार वर्षों के लिये राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा। लोन की तिथि से 6 माह की अधिस्थगन अवधि (Moratorium Period) दी जायेगी। डिजीटल ट्रांजैक्शन के सापेक्ष 1 प्रति ट्रांजैक्शन तथा अधिकतम 2 लाख प्रति वर्ष का अतिरिक्त अनुदान प्रति इकाई लाभार्थी को देय होगा। द्वितीय चरण के अन्तर्गत 10 लाख से अधिक किन्तु अधिकतम 20 लाख की परियोजना लागत की इकाईयों विस्तारित की जा सकेगी। किन्तु इनमें अधिकतम 7.50 लाख तक की धनराशि पर ही देय वार्षिक ब्याज का 50 प्रतिशत अनुदान वित्त पोषण की तिथि से अगले तीन वर्षों के लिये दिया जायेगा। द्वितीय चरण में भी सीजीटीएमएसई कवरेज हेतु आवश्यक धनराशि का वहन भी तीन वर्षों तक राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
इस योजनान्तर्गत आनलाईन आवेदन विभाग की वेबसाइट https://msme.up.gov.in/ पर किया जा सकता है तथा अन्य विस्तृत जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में समय पूर्वान्ह 10 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक कार्यालय-उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, उतरौला रोड़, धर्मपुर, बलरामपुर में सम्पर्क किया जा सकता है। अथवा कार्यालय के सहायक प्रबन्धक के मोबाइल नंबर 9125703354 एवं 8287007994) से सम्पर्क किया जा सकता है।
Published on:
24 Feb 2025 09:44 am
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