
कृषि विभाग
खाद बीज और कीटनाशक का व्यापार करने के इच्छुक व्यक्ति अब ऑनलाइन आवेदन कर घर बैठे लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें ऑफिसों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। यदि आपके पास पहले से लाइसेंस है तो नवीनीकरण की प्रक्रिया भी बहुत सरल कर दी गई है। सारी व्यवस्था ऑनलाइन होने के कारण लोगों को लाइसेंस बनवाने या फिर रिनुअल करने में काफी सहूलियत मिलेगी।
यूपी के बलरामपुर जिले के जिला कृषि अधिकारी पीसी विश्वकर्मा ने बताया की उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक का व्यापार करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए विक्री करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की प्रकिया पूर्ण रूप से ऑनलाइन है। लाइसेंस नया प्राप्त करना है। नवीनीकरण और डुप्लीकेट कॉपी जारी करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन ही लिये जायेंगे। आवेदन सीधे सीएससी (कामन सर्विस सेंटर) साइबर कैफे अथवा स्वयं अपने कम्प्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए विभागीय वेवसाइट upagriculture.com को खोर्ले। जनहित गारंटी पर जाकर ऑनलाइन लाइसेंस आवेदन पर क्लिक करे। मांगे गये अभिलेख पोर्टल पर ही फीड एवं अपलोड करने होते है। इसके बाद पोर्टल के माध्यम से प्राप्त ऑनलाइन आवेदन सत्यापन की कार्रवाई कार्यालय द्वारा पूर्ण की जायेगी। फीस भी ऑनलाइन जमा होगी। आवश्यक अभिलेख और फीस की जानकारी भी ऑनलाइन ही प्राप्त हो जायेगी। ऑनलाइन आवेदन में यदि किसी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है। या कोई अभिलेख अपूर्ण रहता है। तो इसको सुधार करने के लिए आवेदक को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अवसर दिया जाता है। इस प्रकार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण हो जाने पर लाइसेंस ऑनलाइन जारी कर दिया जाता है। आवेदक अपनी सुविधानुसार उसका प्रिन्ट निकाल सकता है। इस प्रकार लाइसेंस की सम्पूर्ण प्रक्रिया हेतु किसी भी आवेदक को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है।
Published on:
17 Jul 2024 06:13 pm
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