20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टीपू जयंती आयोजन के लिए राज्य पर लगा एक हजार का जुर्माना

राज्य सरकार को मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देने का अंतिम मौका प्रदान किया।

less than 1 minute read
Google source verification
tipu sultan

टीपू जयंती आयोजन के लिए राज्य पर लगा एक हजार का जुर्माना

बेंगलूरु. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष राज्य में राज्य सरकार के खर्च पर आयोजित टीपू जयंती समारोह के खिलाफ दायर एक याचिका में सरकार पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया है।

मुख्य न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 9 नवम्बर तक के लिए टाल दी और राज्य सरकार को मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देने का अंतिम मौका प्रदान किया।

कोडुगु जिला निवासी मंजुनाथ केपी ने पिछले वर्ष 24 अक्टूबर 2017 को राज्य के कन्नड़ एवं संस्कृति विभाग द्वारा जारी अधिसूचना जिसमें पूरे राज्य में टीपू जयंती मनाने की बात कही गई थी, को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

उन्होंने तर्क दिया था कि कोडवा के साथ हुए अन्याय के लिए टीपू सुल्तान जिम्मेदार था और वर्ष-2015 में टीपू जयंती के दौरान बड़े स्तर पर हिंसा हुई थी। राज्य सरकार ने करीब एक वर्ष तक याचिका पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए कोर्ट ने 1000 रुपए जुर्माना लगाया है।