मुख्य न्यायाधीश एनवी अंजारिया और न्यायमूर्ति केवी अरविंद की खंडपीठ ने तुमकुरु के अधिवक्ता रमेश नाइक एल द्वारा दायर याचिका में तुमकूरु जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
याचिकाकर्ता ने कहा कि जैविक विविधता अधिनियम की धारा 41 और संशोधित अधिनियम 2023 के अनुसार प्रत्येक स्थानीय निकाय को अपने क्षेत्र में एक जैव विविधता प्रबंधन समिति गठित करनी होगी। इसका उद्देश्य आवासों के संरक्षण, भूमि प्रजातियों, लोक किस्मों और कल्टीवेटर, पालतू पशुओं और सूक्ष्मजीवों की नस्लों और नस्लों के संरक्षण और जैविक विविधता से संबंधित ज्ञान के वृत्तांत सहित जैविक विविधता के संरक्षण, सतत उपयोग और दस्तावेज़ीकरण को बढ़ावा देना है।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि भाग चार-निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 48ए ने राज्य पर पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करने का दायित्व लगाया है। याचिकाकर्ता ने प्रत्येक ग्राम पंचायत/तालुक/जिला स्तर पर बीएमसी के गठन के लिए निर्देश मांगा।
याचिका में कहा गया है, प्रत्येक स्थानीय निकाय में बीएमसी के गठन के लिए प्रतिवादियों की ओर से निष्क्रियता और लापरवाही भारत के संविधान के अनुच्छेद 48ए के विपरीत है और इसलिए यह उच्च न्यायालय के तत्काल हस्तक्षेप की मांग करता है।