नए कनेक्शन पर आवेदन के साथ दस्तावेजी औपचारिकताओं जब एक जैसी है, तो दो बार कवायद बेमायने है। फिर जब नगर निकाय से ली निर्माण स्वीकृति की प्रति संलग्न की है, तो भवन किस लिए व कितना बनाया जा रहा है, स्पष्ट है। बाद में उपभोक्ता अघरेलू इस्तेमाल करे, लोड ज्यादा इस्तेमाल करे या निगम को नुकसान पहुंचाने की चतुराई करे तो नियमानुसार पैनल्टी वसूली जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं करके डिस्कॉम ने पुराने आदेश की आड़ में यह जुगत थोप दी है। दूसरी ओर, सिक्योर के कार्मिक भी ऊपर के आदेश की पालना में अपना रौब फील्ड में दिखाकर परेशान कर रहे हैं।