
बजुर्ग महिला की प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो: AI जनरेटेड)
Rajasthan Crime: बुजुर्ग महिला से बलात्कार और हत्या के सनसनीखेज मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सागवाड़ा के पीठासीन अधिकारी पूनाराम गोदारा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने आदेश में कहा— दोषी को गर्दन से तब तक लटकाया जाए, जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। अदालत ने एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।
लोक अभियोजक निखिल सोमपुरा के अनुसार मामला 3 जून, 2022 को कुआं थाना क्षेत्र का है। पीड़िता की पोती ने डूंगरपुर जनरल हॉस्पिटल में दी रिपोर्ट में बताया था कि वह अपनी दादी को खाना देने गई थी। लौटते समय उसने दादा को चिल्लाते हुए सुना। वह भागकर घर पहुंची तो देखा कि उसकी दादी लहूलुहान हालत में पड़ी थी।
घायल अवस्था में बुजुर्ग महिला ने बताया कि गांव का हुरजी (45) पुत्र मावजी बामणिया शराब के नशे में घर में घुसा और बलात्कार किया। विरोध करने पर उसने चाकू से हमला कर दिया। महिला को गंभीर हालत में चिखली और फिर सागवाड़ा अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने मामला दर्ज कर हुरजी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जांच पूरी कर सागवाड़ा न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय ने अंतिम सुनवाई में आरोपी हुरजी को बलात्कार व हत्या का दोषी मानते हुए मृत्युदंड एवं आर्थिक दंड से दंडित किया।
Updated on:
30 May 2025 02:44 pm
Published on:
30 May 2025 02:44 pm
