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Mukhtar Ansari: डॉन मुख्तार को बाराबंकी में दर्ज गैंगस्टर मामले में भी झटका, कोर्ट ने खारिज की याचिका

Mukhtar Ansari: माफिया मुख्तार अंसारी पर बाराबंकी में दर्ज गैंगस्टर के मामले की भी सुनवाई सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई। एमपी-एमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई में भी मुख्तार अंसारी को कोई राहत नहीं मिली है।

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Mukhtar Ansari

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Mukhtar Ansari: बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को सोमवार को एक के बाद एक दो झटके लगे हैं। जहां अवधेश राय हत्याकांड में वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को उम्रकैद की सजा सुनवाई है, वहीं दूसरी तरफ बाराबंकी में भी माफिया मुख्तार अंसारी पर दर्ज गैंगस्टर के मामले में कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है।

वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई सुनवाई
बाराबंकी में भी माफिया मुख्तार अंसारी पर दर्ज गैंगस्टर के मामले की सुनवाई आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी समेत 2 अन्य आरोपियों शोएब मुजाहिद और आनंद यादव की आरोप मुक्त करने की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। अब 9 जून को आरोपों पर फैसला आएगा।

क्या था मामला
बता दें कि पंजाब की रोपड़ जेल में बंद रहने के दौरान मुख्तार अंसारी एक फर्जी एंबुलेंस का इस्तेमाल करता था। वह एंबुलेंस बाराबंकी में फर्जी कागजों से रजिस्टर्ड कराई गई थी, जिसका खुलासा होने पर 31 मार्च 2021 को तत्कालीन एआरटीओ पंकज सिंह ने मऊ के श्याम संजीवनी अस्पताल की संचालिका डॉ. अलका राय पर मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें मुख्तार अंसारी को भी आरोपी बनाया गया था। इसी केस के आधार पर शहर कोतवाली में मुख्तार और उसके 12 गुर्गों पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था।

हाईकोर्ट में अपील की तैयारी
यह मामला एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है, जिसकी आज एमपी-एमएलए कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई। एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश कमलकांत श्रीवास्तव ने मुख्तार अंसारी समेत दो अन्य आरोपियों शोएब मुजाहिद और आनंद यादव की आरोप मुक्त करने की याचिका खारिज कर दी है। इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी। साथ ही कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में आरोपों पर फैसला देने के लिए अब 9 जून की तारीख दी है।