8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाहुबली विधायक Mukhtar Ansari ने बाराबंकी कोर्ट में खुद की अपनी पैरवी, जज के सामने यह बात कहकर सभी को चौंका दिया

Mukhtar Ansari News: मुख्तार ने इस केस में खुद को मुलजिम बनाए जाने का मुखर होकर विरोध किया और कहा कि किसी के कुछ भी कह देने से मुझे आरोपी नहीं बना सकते। इस केस में किसी के फर्जी बयान को मेरे खिलाफ आधार बनाया गया है।

2 min read
Google source verification
बाहुबली मुख्तार अंसारी ने बाराबंकी कोर्ट में खुद की अपनी पैरवी, जज के सामने यह बात कहकर सभी को चौंकाया

बाहुबली मुख्तार अंसारी ने बाराबंकी कोर्ट में खुद की अपनी पैरवी, जज के सामने यह बात कहकर सभी को चौंकाया

बाराबंकी. Mukhtar Ansari News: माफिया डॉन और बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस केस को लकर बाराबंकी की सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई। एमपी-एमएलए कोर्ट की परमीशन के बाद मुख्तार मसले पर आज बाराबंकी कोर्ट में सुनवाई हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी के वकील ने तो पक्ष रखा ही। साथ ही खुद मुख्तार ने भी अपनी पैरौकारी की। वर्चुअली कोर्ट में पेशी के दौरान मुख्तार ने अपनी दलील देकर सभी को चौंका दिया। मुख्तार ने इस केस में खुद को मुलजिम बनाए जाने का मुखर होकर विरोध किया और कहा कि किसी के कुछ भी कह देने से मुझे आरोपी नहीं बना सकते। इस केस में किसी के फर्जी बयान को मेरे खिलाफ आधार बनाया गया है। वहीं कोर्ट में सुनवाई को लेकर जानकारी देते हुए बाराबंकी के एसपी यमुना प्रसाद ने बताया कि सीजेएम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 14 दिनों की अभिरक्षा रिमांड पर भेजा है। सीजेएम कोर्ट ने 28 जून को मामले में सुनवाई की अगली तारीख दी है।

मुख्तार अंसारी ने कही ये बात

कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रभारी सीजेएम कमलापति के सामने मुख्तार अंसारी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि आगे कहा इस केस में किसी के फर्जी बयान को मेरे खिलाफ आधार बनाया जा रहा है। जबकि पुलिस की ये कार्रवाई सरासर गलत है। किसी के कुछ भी बयान दे देने से मुझे मुलजिम नहीं बनाया जा सकता। मुख्तार ने कहा कि मैं 16 साल से जेल में हूं। घटना 2013 की है और जेल में रहते हुए मुझे जिस गाड़ी से ले जाया जाता है वो पुलिस और पंजाब सरकार की जिम्मेदीरी थी। वकीलों के मुताबिक मुख्तार अंसारी ने कहा कि मुझे अगर इस तरीके की सुविधाएं चाहिए होतीं, तो हम इस तरीके की ऐम्बुलेंस नहीं रखते। हम वीआईपी गाड़ी रखते और उससे आते जाते। सीजेएम कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई को लेकर मुख्तार अंसारी के वकील रणधीर सिंह सुमन और विजय प्रताप सिंह ने यह तमाम जानकारी दी। दोनों वकीलों ने बताया कि इस केस में अगली सुनवाई अब 28 जून को होगी।

ये है पूरा मामला

आपको बता दें कि यह मामला उस समय है, जब मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद था। मुख्तार को एम्बुलेंस से मोहाली की कोर्ट में पेशी पर ले जाया गया था। उस समय इस एंबुलेंस के प्रयोग का खुलासा हुआ था। एम्बुलेंस पर यूपी के बाराबंकी की नंबर प्लेट लगी थी। मामले ने तूल पकड़ा तो जांच में जो तथ्य निकलकर सामने आये वह चौंकाने वाले थे। दरअसल फर्जी दस्तावेज के आधार पर बाराबंकी एआरटीओ में मुख्तार के गुर्गों ने 2013 में यह एंबुलेंस रजिस्टर्ड कराई थी। यह एंबुलेंस मुख्तार अपने निजी प्रयोग में ला रहा था।UP 41 AT 7171 रजिस्टर्ड नंबर की यह एंबुलेंस मुख्तार अंसारी शुरू से प्रयोग कर रहा था। इी मामले में एक अप्रैल को कोतवाली नगर में मऊ की संजीवनी हास्पिटल संचालिका डा. अलका राय के खिलाफ मुकदमा कराया। इसकी विवेचना में पुलिस ने मुख्तार अंसारी को भी इस मामले में साजिश और जालसाजी का आरोपी बनाया है। साथ ही अलका राय के सहयोगी डा. शेषनाथ राय, विधायक प्रतिनिधि मोहम्मद सुहैब मुजाहिद, शाहिद, आनंद यादव, राजनाथ यादव को नामजद किया था। इसमें अलका, शेषनाथ और राजनाथ को पुलिस जेल भेज चुकी है। मुख्तार अंसारी पहले से ही बांदा जेल में बंद है, जबकि कई आरोपी अभी भी फरार हैं। जिनकी तलाश में ही बाराबंकी पुलिस जगह-जगह दबिश दे रही है।

यह भी पढ़ें: UP Weather Updates: यूपी में अब इतने दिनों तक लगातार होगी बारिश, इस बार मानसून तोड़ेगा पिछले कई सालों का रिकॉर्ड, मौसम विभाग ने की भविष्यवाणी