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20 रुपए के लिए टोल प्लाजा पर 8 हजार का जुर्माना

परिवादी अभिनव गौतम ने परिवाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में लगाया था। इस पर यह फैसला किया गया।

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बारां जिला उपभोक्ता आयोग ने एक शिकायत पर टोल प्लाजा पर जुर्माना लगाया है। परिवादी अभिनव गौतम ने परिवाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में लगाया था। इस पर यह फैसला किया गया। प्रकरण के अनुसार प्रार्थी श्योपुर कार लेकर गया था, बारां से श्योपुर जाते वक्त पांडोल टोल प्लाजा पर फास्टैग में राशि होने बावजूद भी प्रार्थी से टोल फीस 20 रुपए लिए गए। बारां आते वक्त भी इसकी शिकायत की गई, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

इसके बाद प्रार्थी ने परिवाद जिला आयोग बारां में लगाया। उक्त परिवाद पर निर्णय देते हुए जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य ललित वैष्णव, प्रियंका नंदवाना ने आदेश दिया कि प्रार्थी से अधिक वसूल किए गए टोल फीस के 20 रुपए के बदले मानसिक संताप के 5000 रुपए, परिवाद खर्च 3000 रुपए 45 दिन में अदा करें।

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