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अब नहीं करना होगा 18 साल होने का इंतजार, बन सकेंगे वोटर

भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 1 जनवरी 2023 के संदर्भ में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, यह 8 दिसंबर तक चलेगा। अगले साल एक अक्टूबर को 18 साल पूर्ण करने वाले युवा भी इस दौरान अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे।

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पत्रिका न्यूज नेटवर्क/बारां/छबड़ा. भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 1 जनवरी 2023 के संदर्भ में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, यह 8 दिसंबर तक चलेगा। अगले साल एक अक्टूबर को 18 साल पूर्ण करने वाले युवा भी इस दौरान अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे।



निर्वाचन अधिकारी मनमोहन शर्मा के अनुसार बुधवार को एकीकृत फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन किया गया। कोई भी कार्यकर्ता या मतदाता 8 दिसंबर तक इस पर दावे या आपत्तियां पेश कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने पहली बार इस कार्यक्रम में नया प्रावधान किया। जिसके अनुसार आगामी 1 जनवरी 2023 के अलावा अगले साल 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 साल पूरे करने वाले युवा भी अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकेंगे। इन तीनों तिथि में किसी भी तारीख तक उनके 18 साल की उम्र पूर्ण होने पर वे मतदाता मान लिए जाएंगे।


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उल्लेखनीय है कि अब तक पुनरीक्षण कार्यक्रम में आगामी 1 जनवरी को 18 साल पूर्ण कर रहे युवाओं से ही नाम जोड़ने के आवेदन लिए जाते थे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने आमजन से विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम में सजग रहने की अपील की। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार 12 और 26 नवंबर शनिवार को ग्राम व वार्डसभाएं होगी। इसमें बीएलओ संबंधित भाग की सूची का पठन व सत्यापन करेंगे। इसी तरह 13 और 27 नवंबर रविवार को बूथ पर राजनीतिक दलों के बीएलए से दावों व आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। सभी दावों व आपत्तियों का 26 दिसंबर तक निस्तारण होने के बाद 5 जनवरी 2023 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन होगा।

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ऑनलाइन भी कर सकते हैं आवेदन
पुनरीक्षण में नागरिक भारत निर्वाचन आयोग के पब्लिक पोर्टल मोबाइल के लिए वोटर हेल्पलाइन एप पर आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन में बीएलओ के अलावा सीधे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को कर सकते हैं। निर्धारित प्रपत्र नाम जोड़ने के लिए प्रपत्र 6, आधार लिंक के ध्यान लिए प्रपत्र 6 बी, नाम हटाने के लिए प्रपत्र 7 में आवेदन करना होगा। किसी भी तरह के संशोधन के लिए प्रपत्र 8 है।