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दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, 1.30 लाख रुपए का जुर्माना

विशिष्ट न्यायालय पोक्सो क्रम-2 की विशेष न्यायाधीश सोनिया बेनीवाल (जिला जज संवर्ग) ने एक फैसले में बुधवार को अभियुक्त जितेंद्र को 20 साल का कठोर कारावास और अलग-अलग धाराओं में 1,30,000 रुपए के जुर्माना से दंडित किया।

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बारां

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Mukesh Gaur

Jul 05, 2024

विशिष्ट न्यायालय पोक्सो क्रम-2 की विशेष न्यायाधीश सोनिया बेनीवाल (जिला जज संवर्ग) ने एक फैसले में बुधवार को अभियुक्त जितेंद्र को 20 साल का कठोर कारावास और अलग-अलग धाराओं में 1,30,000 रुपए के जुर्माना से दंडित किया।

विशिष्ट न्यायालय पोक्सो क्रम-2 की विशेष न्यायाधीश सोनिया बेनीवाल (जिला जज संवर्ग) ने एक फैसले में बुधवार को अभियुक्त जितेंद्र को 20 साल का कठोर कारावास और अलग-अलग धाराओं में 1,30,000 रुपए के जुर्माना से दंडित किया।

बारां. विशिष्ट न्यायालय पोक्सो क्रम-2 की विशेष न्यायाधीश सोनिया बेनीवाल (जिला जज संवर्ग) ने एक फैसले में बुधवार को अभियुक्त जितेंद्र को 20 साल का कठोर कारावास और अलग-अलग धाराओं में 1,30,000 रुपए के जुर्माना से दंडित किया।

विशिष्ट लोक अभियोजक हरि नारायण ने बताया कि पीडि़ता के मामा ने छबड़ा थाना में 1 जनवरी 19 को इसकी रिपोर्ट पेश की। इसमें बताया कि उसकी भांजी 2 वर्षों से उसके यहां पढ़ रही थी। आरोपी उसकी नाबालिग भांजी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। इस आधार पर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। इस पर पुलिस ने अनुसंधान प्रारंभ किया। जांच के बाद आरोपी जितेंद्र पर पोक्सो एक्ट में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह के बयान लिए गए। ङ्क्षसह ने बताया कि इसके आधार पर आरोपी को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 20 साल का कठोर कारावास से दंडित किया गया। साथ ही अलग-अलग धाराओं में 1,30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना जमा नही कराने की सूरत में अभियुक्त जितेंद्र को 3 वर्ष का साधारण कारावास अलग से भुगतना होगा।


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