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राजस्थान के इस जिले में 24 अक्टूबर तक धारा 163 लागू, कलक्टर ने आदेश किए जारी; जानें क्यों?

राजस्थान के इस जिले में कलक्टर ने 24 अक्टूबर 2024 तक धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए है। जानिए क्यों...

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राजस्थान के बारां जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता- 2023 के तहत जिले में साम्प्रदायिक सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला कलक्टर व मजिस्ट्रेट रोहिताश्व सिंह तोमर ने धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए गए है।

सोमवार को पुलिस अधीक्षक बारां द्वारा पत्र लिखकर जिला कलक्टर को अवगत कराया गया कि आगामी दिनों में जिले में हिन्दू एवं मुस्लिम समुदाय द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, बाबा रामदेव जयन्ती, तेजादशमी, जलझुलनी एकादशी, बारावफात एवं अनन्त चतुर्दशी आदि त्योहार व पर्व मनाए जाएगें।

धार्मिक त्योहारों को देखते हुए आदेश किया जारी

उक्त त्योहारों, पर्वो के दौरान जिले में जुलूम झांकियां एवं शोभा यात्राएं निकाली जाएगी। जिनमें अत्यधिक संख्या में जन समूह के एकत्रित होने की संभावना रहती है। जिले में साम्प्रदायिक सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा आदेश जारी करवाए जाए।

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26 अगस्त से 24 अक्टूबर आदेश रहेगा लागू

सम्पूर्ण जिले में 26 अगस्त से 24 अक्टूबर 2024 तक के लिए निषेधाज्ञा आदेश लागू रहेगा। इस दौरान जिले की सीमा में कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, राईफल, पिस्तोल, बन्दूक, तीरकमान, धारदार हथियार, गंडासा, फर्सा, तलवार, चाकू आदि लेकर सार्वजनिक स्थानों पर विचरण नहीं करेगा। जिले में कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से अनावश्यक तथ्य आदान-प्रदान नही करेंगे। कोई भी संस्था या समूह धार्मिक उत्तेजक नारेबाजी नही करेगें।

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