बारांPublished: Nov 08, 2022 04:08:48 pm
Kamlesh Sharma
एडीजे प्रीति नायक ने पांच वर्ष पूर्व नवविवाहिता पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या करने के मामले का निर्णय सुनाया।
छबड़ा। एडीजे प्रीति नायक ने पांच वर्ष पूर्व नवविवाहिता पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या करने के मामले का निर्णय सुनाया। इस मामले में दोनो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई व 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।