
बरेली। पीलीभीत बाईपास पर गोलीकांड के मामले में फरार चल रहे माफिया राजीव राना के भाई गौरीशंकर को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने एफआईआर को खत्म करने, प्रोसेडिंग और अरेस्ट स्टे देने से इनकार कर दिया। जब कोई मौका हाथ नहीं आया तो पैर पर गोली खाने के डर से गौरी शंकर दौड़ा आया। उसने मंगलवार को एसएसपी आफिस पहुंचकर सरेंडर कर दिया। पुलिस ने उसे घेर लिया। उसे पुलिस कस्टडी में इज्जतनगर थाने भेजा गया है।
सोमवार को हाईकोर्ट ने खारिज की थी याचिका, मंगलवार को आरोपी का सरेंडर
इज्जतनगर क्षेत्र में पीलीभीत बाइपास पर 22 जून की अल सुबह प्लॉट पर कब्जे को लेकर राजीव राना और आदित्य उपाध्याय के गुटों में जमकर फायरिंग हुई थी। इस मामले में पुलिस राजीव राना के सिटी स्टार होटल, घर और आफिस, आदित्य उपाध्याय के सांवरिया लान पर बुलडोजर चलवा चुकी है। इस मामले में अब तक 32 से अधिक लोग जेल जा चुके हैं। पुलिस कार्रवाई से बचने के लिये गौरी शंकर हाईकोर्ट गया था। आठ जुलाई सोमवार को हाईकोर्ट ने गौरीशंकर की अर्जी पर सुनवाई कर उसे निरस्त कर दिया। गोलीकांड मामले में गौरीशंकर समेत पांच फरार आरोपियों पर एसएसपी ने 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।
इत्तफाक या पुलिस की साठगांठ
इसे इत्तफाक कहें या पुलिस की साठगांठ। माफिया राजीव राना, उसके भाई संजय राना और गौरी शंकर को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। तीनों ने सरेंडर किया। इसमें राजीव राना ने अपने घर और होटल के पास सरेंडर किया था। जबकि संजय राना और गौरी शंकर ने एसएसपी आफिस पहुंचकर सरेंडर किया है। जबकि उनके गुर्गों को पुलिस ने हाफ फ्राई कर जेल भेजा है। अभी इस मामले में रफत उर्फ बाबा, इरफान, चांद मियां समेत कई आरोपी फरार चल रहे हैं।
Updated on:
09 Jul 2024 02:49 pm
Published on:
09 Jul 2024 02:48 pm
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