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सीडीपीओ की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज, बर्थडे पार्टी के बहाने बुलाकर पीसीएस की तैयारी कर रही युवती से किया था बलात्कार

पीलीभीत के बीसलपुर में तैनात बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) नीरज कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी को अपर सत्र न्यायाधीश (12) ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी ने खारिज कर दिया है।

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बरेली। पीलीभीत के बीसलपुर में तैनात बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) नीरज कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी को अपर सत्र न्यायाधीश (12) ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी ने खारिज कर दिया है। नीरज पर एक सैनिक की पत्नी से दुष्कर्म कर उसकी अश्लील वीडियो और ऑडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने का गंभीर आरोप है।

सरकारी अधिवक्ता सुनील कुमार पाण्डेय के अनुसार, पीड़िता ने इज्जतनगर थाने में तहरीर देकर बताया कि वह पीसीएस की तैयारी कर रही थी और उसी दौरान उसकी ममता नाम की युवती से दोस्ती हुई। ममता ने बताया कि उसका भाई अधिकारी है और उसने पीड़िता की मुलाकात अपने भाई नीरज कुमार से कराई, जो संजयनगर, थाना बारादरी, बरेली का निवासी है।

पीड़िता के अनुसार, 7 अगस्त 2022 को नीरज ने अपना जन्मदिन होने का बहाना बनाकर उसे पीलीभीत बाईपास स्थित एक होटल में बुलाया, जहां उसने बलात्कार किया और अश्लील वीडियो बना ली। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर नीरज ने 14 अगस्त और 27 अक्टूबर 2022 को दोबारा होटल में बुलाकर शारीरिक शोषण किया। इसके अतिरिक्त, 18 नवंबर 2023 को भी होटल में उसे ले जाकर जबरन संबंध बनाए।

पीड़िता ने आगे बताया कि जब उसने यह बात अपने मौसेरे भाई को बताई तो वह भी उसे ब्लैकमेल करने लगा। नीरज और मौसेरे भाई दोनों ने उसके घर पर अश्लील ऑडियो और वीडियो भेजे जिससे उसका जीवन बर्बाद हो गया।

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच पूरी कर चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी।

न्यायालय ने आदेश में कहा कि आरोपी नीरज कुमार वर्तमान में सीडीपीओ है. और अब तक निलंबित नहीं किया गया है। उसका यह आचरण न केवल एक लोकसेवक के लिए शर्मनाक है, बल्कि उसके अधीन काम करने वाली महिला कर्मियों के लिए भी चिंता का विषय है। पीड़िता एक शिक्षार्थी के रूप में उसके पास गई थी, लेकिन उसने इस रिश्ते का अनुचित लाभ उठाया। आरोपी ने चुपचाप वीडियो, फोटो और ऑडियो बनाकर एक साल से ज्यादा समय तक उसे ब्लैकमेल कर शारीरिक संबंध बनाए रखे।