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चार फीट से ज्यादा गहरा गड्ढा खोदा तो दर्ज होगी एफआईआर, एडीजी ने सभी कप्तानों को दिए निर्देश

बरेली। गड्ढों में बच्चों के डूबने से हो रही मौतों के मामले को एडीजी जोन पीसी मीणा ने गंभीरता से लिया है। एडीजी ने सभी कप्तानों को निर्देश जारी किए हैं कि अब चार फीट से ज्यादा गहरा गड्ढा खोदा तो एफआईआर दर्ज की जाएगी।

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बरेली जोन में अब तक दर्ज किए जा चुके 14 मुकदमे

बरेली जोन में गड्ढों में बच्चों के डूबने के मामले में 14 मुकदमे अब तक दर्ज किया चुके हैं। इसमें पीलीभीत के घुंघचिहाई, अमरिया, बदायूं में उघैती, दातागंज, इस्लामनगर, शाहजहांपुर में मिर्जापुर, गढ़िया रंगीन, निगोही, रामपुर में मिलक, शाहबाद, अमरोहा में गजरौला, संभल में बहजोई और असमोली थाने में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। गैर इरादतन हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

अपने खेत से भी चार फीट से ज्यादा मिट्टी नहीं निकाल पाएंगे किसान

एडीजी जोन पीसी मीणा ने बताया कि चार फीट से ज्यादा गढ्ढा कोई नहीं खोदेगा। किसान भी अपने खेत में चार फीट से ज्यादा मिट्टी नहीं निकाल पाएंगे। चार फीट से ज्यादा मिट्टी निकालने पर उन्हें खनन विभाग से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा जहां गड्ढा किया गया है। उस गड्ढे को दोबारा पाटना होगा। ऐसा ना करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। सभी कप्तानों और पुलिस थानों को निर्देश जारी किए गए हैं। गड्ढों में लगातार बच्चों के डूबने से हादसे हो रहे हैं।