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गिरफ्तारी का ऐलान करने वाले भगोड़ा मौलाना नहीं पहुंचे कोर्ट, 39 दंगाई हुए हाजिर, अब 20 को होगी ये बड़ी कार्रवाई

बरेली। 2010 के दंगे के मुख्य मास्टर माइंड आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां ने दिल्ली से ऐलान किया था कि उन्हें गिरफ्तारी से डर नहीं लगता है, वह भगोड़ा नहीं हैं, गिरफ्तारी देने बरेली आ रहे हैं। लेकिन जुमलेबाज मौलाना सोमवार को फिर कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। जिस पर जिला जज की अदालत ने मौलाना तौकीर के खिलाफ 82 की कार्रवाई पूरी करने के आदेश प्रेमनगर पुलिस को दिए हैं। सोमवार को दंगे के 39 आरोपी कोर्ट में पेश हुए।

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पुलिस ने भगोड़ा घोषित करने की सूचना प्रकाशित नहीं कराई

पिछले दिनों कोर्ट में हाजिर न होने पर जिला जज ने मौलाना समेत चार आरोपियों के खिलाफ 82 की कार्रवाई की नोटिस जारी किया थाञ। प्रेमनगर पुलिस को नोटिस आरोपियों के घरों पर चस्पा करना था। इसके अलावा सभी नोटिस का प्रकाशन अखबार में कराना था, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। नोटिस को अखबार में प्रकाशित नहीं कराया। आठ अप्रैल सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान भगोड़ा घोषित हो चुके मौलाना तौकीर फिर कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। जिस पर कोर्ट ने पुलिस की डांट लगाते हुए कोर्ट के आदेश का नियमत: पालन कराने का आदेश दिया है। इसके अलावा मौलाना को 20 अप्रैल तक गिरफ्तार कर कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है।


कुर्की वारंट के एक आरोपी को भेजा जेल, बढ़ीं तौकीर की धड़कनें

प्रेमनगर थाना पुलिस ने रविवार को कोर्ट में अपना गला बचाने का इंतजाम करने की कवायद कर ली। पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा के सौदागरान स्थित आवास के साथ ही बानखाना निवासी वसीम के घर पर 82 के नोटिस (कुर्की पूर्व की कार्रवाई) चस्पा कर दिए। इसके साथ ही दो अन्य आरोपी बानखाना निवासी आरिफ और भोजीपुरा के पिपरिया निवासी अबरार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वसीम अपना कुर्की वारंट वापस कराने के लिए कोर्ट में पेश हुआ, लेकिन कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। इससे जाहिर है कि मौलाना तौकीर का कुर्की वारंट भी बगैर जेल जाए वापस नहीं होगा। इसी वजह से मौलाना कोर्ट में हाजिर होने से बच रहे हैं।


39 आरोपी कोर्ट में पेश, तीन गए जेल, अब दिखाना होगा आधार कार्ड

सोमवार को बरेली दंगे से संबंधित 39 आरोपी कोर्ट में पेश हुए। इनमें से तीन आरोपियों केा जेल भेजा गया। कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 20 अप्रैल को करेगा। सुनवाई के दौरान आरोपी और उनके अधिवक्ता ही रहेंगे। किसी बाहरी की एंट्री नहीं होगी। सभी आरोपी तारीख पर अपना आधार कार्ड लेकर आएंगे। आधार कार्ड से उनकी पहचान होगी। इसके बाद ही उनकी कोर्ट में हाजिरी लगेगी।


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