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हाईकोर्ट ने दी एलायंस बिल्डर्स को बड़ी राहत, ज़मीनी विवाद और गैंगस्टर एक्ट के सभी मुकदमे रद्द

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बीडीए और एलायंस बिल्डर्स से जुड़े बहुचर्चित मामलों में बिल्डर्स पक्ष को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव मिश्रा की अदालत ने पुलिस की धोखाधड़ी के मुकदमों और गैंगस्टर एक्ट की एफआईआर व चार्जशीट के साथ निचली अदालतों के आदेशों को रद्द कर दिया है।

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अरविंदर, युवराज, सतवीर, रमनदीप सिंह, हनी भाटिया और अमनदीप (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बीडीए और एलायंस बिल्डर्स से जुड़े बहुचर्चित मामलों में बिल्डर्स पक्ष को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव मिश्रा की अदालत ने पुलिस की धोखाधड़ी के मुकदमों और गैंगस्टर एक्ट की एफआईआर व चार्जशीट के साथ निचली अदालतों के आदेशों को रद्द कर दिया है। अरविंदर सिंह और उनके साथियों की पैरवी व मेहनत रंग लाई, जिसकी वजह से स्थानीय पुलिस प्रशासन को करारा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि पूरा मामला भूमि विवाद का है। सिविल प्रकृति के मामले को आपराधिक रंग देकर आरोपियों पर दबाव बनाने की कोशिश की गई थी।

2022 में एलायंस बिल्डर्स को बनाया गया था भू माफिया, बीडीए से शुरू हुआ था विवाद

बीडीए की जमीन को बेचने के मामले में थाना इज्जतनगर में 0558/2022 का मुकदमा प्राधिकरण के इंजीनियर सुनील कुमार की ओर से आठ जुलाई 2022 से जनकपुरी के रहने वाले अरविंदर सिंह, माडल टाउन निवासी रामनदीप सिंह, युवराज सिंह, सतवीर सिंह, हनी के खिलाफ दर्ज कराया गया था। आरोप था कि उन्होंने बीडीए की जमीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, ठेकेदारों को काम करने से रोका और सरकारी कार्य में बाधा डाली। पुलिस ने धारा 147 (दंगा), 353 (सरकारी कार्य में बाधा), 447 (अवैध प्रवेश), 323 (मारपीट), 504 (गाली-गलौज), 420 (धोखाधड़ी) में चार्जशीट दाखिल की। सीजेएम बरेली ने 06 दिसंबर 2022 को इस पर संज्ञान लेते हुए आरोपियों को तलब किया।

दिसंबर 2022 में दर्ज किया गया था गैंगस्टर का मुकदमा

इज्जतनगर इंस्पेक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव की ओर से छह दिसंबर 2022 को थाने में रमनदीप सिंह, अमनदीप सिंह, हनी कुमार भाटिया, अरविंदर सिंह, युवराज सिंह और सतवीर सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि उपरोक्त डी गैंग ने आपराधिक तरीके से काली कमाई इकट्ठी की। पुलिस ने इसमें चार्जशीट दाखिल की। क्राइम नंबर 0992/2022 में पुलिस ने आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट में चार्जशीट किया और एडीजे-5/स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट, बरेली ने 31 मार्च 2023 को मुकदमे का संज्ञान लिया।

हाईकोर्ट ने इस आधार पर खारिज किए पुलिस और निचली कोर्ट के आदेश

बरेली में जनकपुरी के रहने वाले बिल्डर अरविंदर सिंह व दो अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव मिश्रा की कोर्ट ने पुलिस की चार्जशीट, साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर तीन सितंबर 2025 को अपना निर्णय दिया। इसमें कोर्ट ने कहा कि बीडीए के अधिकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के वास्तविक पीड़ित पक्ष नहीं थे। यदि किसी खरीदार या विक्रेता को नुकसान हुआ है तो वही शिकायत दर्ज करा सकता है।
सिविल विवाद को आपराधिक रंग: भूमि की मालिकाना हक व कब्जे का मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसे में आपराधिक मुकदमा कायम करना न केवल कानून का दुरुपयोग है, बल्कि न्याय प्रक्रिया का भी गलत इस्तेमाल है।
धोखाधड़ी या हिंसा का सबूत नहीं: पुलिस ने चार्जशीट में गंभीर धाराएं जोड़ दीं, लेकिन अदालत ने पाया कि न तो ठोस साक्ष्य हैं और न ही कोई ऐसा आचरण जिससे धोखाधड़ी या हिंसा साबित हो। कोई घायल या पीड़ित नहीं है।
गैंगस्टर एक्ट का अनुचित इस्तेमाल: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिर्फ ज़मीनी विवाद के आधार पर किसी को “गैंगस्टर” नहीं ठहराया जा सकता। यह अधिनियम संगठित आपराधिक गिरोह और समाजविरोधी गतिविधियों पर लगाम के लिए है, न कि संपत्ति विवाद के लिए।

एलायंस बिल्डर्स को हाईकोर्ट ने ऐसे दी राहत, यहां मिलेगा लाभ

हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी, गैंगस्टर की एफआईआर और चार्जशीट को निरस्त कर दिया है।हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि महज़ ज़मीनी विवाद के नाम पर गैंगस्टर एक्ट जैसी सख्त धाराओं का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। एलायंस बिल्डर्स पर अनुचित धारा का प्रयोग किया गया। हाईकोर्ट के इस फैसले से अरविंदर सिंह, रामनदीप सिंह, युवराज सिंह, सतवीर सिंह, अमनदीप सिंह और हनी कुमार भाटिया समेत कई आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। अब इन पर दर्ज मुकदमे कानून की नजर में शून्य हो गए हैं और इन्हें आगे किसी तरह की आपराधिक कार्यवाही का सामना नहीं करना होगा।


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