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Video : लोकतंत्र का उत्सव आज: प्रदेश में सबसे अधिक 2552 बूथ बाड़मेर में, 19 लाख 39 हजार मतदाता, 7 प्रत्याशियों के भाग्य पर लगाएंगे मुहर

-बाड़मेर संसदीय क्षेत्र में आज होगा मतदान-सुबह 7 से शाम 6 बजे तक डाल सकेंगे वोट- सिर्फ वोटर स्लिप दिखाने पर नहीं कर सकेंगे मतदान -निर्धारित 12 वैकल्पिक दस्तावेज में से एक होगा अनिवार्य
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2552 booths in Barmer, highest in country, 19 lakh 39 thousand voters

2552 booths in Barmer, highest in country, 19 lakh 39 thousand voters

बाड़मेर। लोकसभा चुनाव में बाड़मेर संसदीय क्षेत्र के 2552 मतदान केन्द्रों पर सोमवार को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। बूथों के लिए सभी मतदान दलों की बाड़मेर के पीजी महाविद्यालय से रवानगी हो चुकी है। दूरस्थ क्षेत्रों में एक दिन पूर्व भेजी गई पोलिंग पार्टियां पहुंच गई हैं। वहीं रविवार को बाड़मेर, बायतु, चौहटन, गुड़ामालानी विधानसभा के लिए मतदान दल रवाना किए गए। उल्लेखनीय है कि बाड़मेर संसदीय क्षेत्र में प्रदेश में सबसे अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बाड़मेर संसदीय क्षेत्र में बाड़मेर जिले की सात विधानसभा क्षेत्र के 2194 एवं जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र के 358 मतदान केन्द्रों पर मतदान होगा।

प्रत्येक दो घंटे में करना होगा अपडेट

इसके तहत सुबह 7.15 बजे मतदान प्रारंभ होने की सूचना, मतदान सुबह 9 बजे तक, 11 बजे तक, 1 बजे तक, 3 बजे तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक, शाम 6.15 बजे तक 6 बजे के उपरांत बूथ पर कतार में शेष रहे मतदाताओं की संख्या संबंधित सूचना भेजनी होगी। इसी तरह संबंधित बूथ पर हुए कुल मतदान की सूचना मतदान पूर्ण होने के तुरंत बाद एसएमएस से भेजनी होगी। इसके अलावा मतदान दलों के अपने गंतव्य से इवीएम संग्रहण केन्द्र पर सुरक्षित पहुंचने की सूचना भी अपडेट करनी होगी।

100 केंद्रों की लाइव वेब कास्टिंग

संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन विभाग लाइव वेब कास्टिंग करवाएगा। जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी, राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय और राष्ट्रीय स्तर पर भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारीग लाइव देख सकेंगे। जिला मुख्यालय पर अभय कमांड में इसको देखा जा सकेगा।

मतदाता ने की झूठी घोषणा तो सजा

इवीएम से मतदान के बाद अगर किसी मतदाता ने वीवीपेट की पर्ची पर उसकी ओर से दिए गए मत का अन्य अभ्यर्थी को जाने का आरोप लगाया तो उसको लिखित घोषणा के बाद परीक्षण मत देने की अनुमति दी जाएगी। यदि मतदाता की ओर से घोषणा (अनुलग्नक-15) में गलत, झूठी घोषणा पाई जाती है, तो संबंधित मतदाता के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 177 के अन्तर्गत छह माह कारावास अथवा एक हजार अर्थदंड या दोनों सजा दिए जाने का प्रावधान है।

मतदान दिवस पर रहेगा सवैतनिक अवकाश

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी निजी या सार्वजनिक कारोबार, व्यवसाय, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति जिसे मतदान का अधिकार है, उनको मतदान दिवस सोमवार को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। इसी तरह मनरेगा श्रमिकों के लिए अवकाश रहेगा। इसके एवज में कार्य दिवस अगले गुरुवार को होगा।

निर्भय होकर करें मतदान

निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं भय रहित लोकसभा चुनाव संपादित करवाने के लिए जिला एवं पुलिस प्रशासन की ओर से माकूल सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ करने के लिए निर्भय होकर बिना किसी डर एवं दबाव के मतदान करें।

-हिमांशु गुप्ता, कलक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी, बाड़मेर