
लॉकडाउन : पारिवारिक जिम्मेदारी समझें, कुछ दिन बाहरी व्यक्ति को घर में प्रवेश से रोकें
बाड़मेर। राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सोमवार से 8 जून तक त्रि-स्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन की गाइडलाइन की कड़ाई से पालन करने करनी होगी। जिससे जिले में कोरोना संक्रमण पर रोकथाम लगाई जा सके। जिला कलक्टर लोक बंधु ने जिले के निवासियों से अपील की है कि दिशा-निदेर्शोँ का कड़ाई से पालन करते हुए अपने सामाजिक व्यवहार में बदलाव लाएं
यह है त्रि-स्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन
प्रथम स्तर: पारिवारिक जिम्मेदारी समझते हुए लोगों को कुछ समय के लिए बाहरी व्यक्तियों का घर में प्रवेश रोकना होगा। अतिआवश्यक होने पर खुले स्थान पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मिला जा सकता है।
द्वितीय स्तर: गांव और गली-मोहल्ले में ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश रखना होगा। कहीं पर पांच से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं होनी चाहिए। जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।
तृतीय स्तर: मेडिकल इमरजेंसी और अनुमत श्रेणी के अलावा एक से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर तथा एक गांव से दूसरे गांव में आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रखना होगा।
1000 हो गई जुर्माने की राशि
सावर्जनिक व कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेसकवर नहीं लगाने पर जुर्माना राशि 500 से बढ़ाकर 1 हजार रुपए कर दी है।
वीकेंड लॉकडाउन अब 3 दिन
डेयरी एवं दूध की दुकानों, मंडियां, फल-सब्जी, फूल माला की दुकानों तथा सब्जी ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से विक्रय को छोड़कर बाजार 28 मई दोपहर 12 बजे से मंगलवार 1 जून प्रात: 5 बजे तक तथा 4 जून दोपहर 12 बजे से 8 जून प्रात: 5 बजे तक बंद रहेंगे।
किराना दुकानें सप्ताह में चार दिन खुलेगी
खाद-बीज एवं कृषि उपकरण, पशु चारा एवं किराना की दुकानें मंगलवार से शुक्रवार तक प्रात: 6 बजे से प्रात: 11 बजे तक खुल सकेंगी। ऑप्टिकल्स की दुकानें मंगलवार एवं शुक्रवार को प्रात: 6 बजे से 11 बजे तक खोली जा सकेंगी।
मेडिकल स्टोर को 24 घंटे छूट
राशन की दुकानें प्रतिदिन सुबह 10 से शाम 4 बजे तक तथा मेडिकल की दुकानें प्रतिदिन 24 घंटे खोली जा सकेंगी। डेयरी एवं दूध की दुकानें प्रतिदिन सुबह 6 से 11 बजे तथा शाम 5 बजे से 7 बजे तक अनुमत होंगी। इंदिरा रसोई एवं प्रोसेस्ड फूड की होम डिलीवरी प्रतिदिन रात 9 बजे तक अनुमत होगी। ई-मित्र सेवाएं शाम 4 बजे तक अनुमत होंगी।
दुकान के आगे गोले नहीं बनाए तो जुर्माना
व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के दौरान दुकानदार गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करेंगे तो 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसकी सख्ती से पालना करवाई जाएगी।
विवाह समारोह 30 जून तक रखें स्थगित
जिले में विवाह समारोह 30 जून, 2021 तक स्थगित रखे जाए। विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति 30 जून तक नहीं होगी। विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे।
Published on:
24 May 2021 09:19 pm
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