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कोविड वार्ड में परिजनों के प्रवेश पर प्रतिबंध, मिलने का समय 2 घंटे निर्धारित

-हैल्थ प्रोटोकॉल की सख्ती से करवाई जाएगी पालना-कलक्टर ने की रोकथाम व्यवस्थाओं की समीक्षा-दिन में सुबह-शाम 1-1 घंटे मिल सकेंगे परिजन-धारा 144 की पालना कड़ाई से होगी

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कोविड वार्ड में परिजनों के प्रवेश पर प्रतिबंध, मिलने का समय 2 घंटे निर्धारित

कोविड वार्ड में परिजनों के प्रवेश पर प्रतिबंध, मिलने का समय 2 घंटे निर्धारित

बाड़मेर। जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने कोरोना संक्रमण की वृद्धि के मद्देनजर कोरोना जागरूकता के साथ साथ हैल्थ प्रोटोकॉल की सख्त से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि मानव जीवन बचाव सर्वोपरि प्राथमिकता होनी चाहिए।
जिले में कोविड-19 की रोकथाम की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए जिला कलक्टर मीणा ने कहा कि कोविड वार्ड में मरीज के परिजनों का प्रवेश निषेद्य किया जाने के साथ हैल्थ प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करवाई जाए। उन्होंने कहा कि परिजनों के मिलने का समय दिन में 11 से 12 बजे तथा शाम 6 से 7 बजे तक निर्धारित किया जाए। साथ ही जिले में पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर नियन्त्रण के लिए धारा 144 की प्रभावी पालना सुनिश्चित की जाए।
प्रत्येक ब्लॉक से रोजाना 100 नमूने लिए जाए
जिला कलक्टर ने कहा कि कोरोना की सैम्पलिंग बढ़ाई जाए। प्रत्येक ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रतिदिन 100 सैम्पल लिए जाए। उपखण्डों में व्यापारियों की बैठक ली जाकर प्रात: 9 से शाम 7 बजे तक बाजार खुलने का समय निर्धारित किया जाए। मास्क नहीं पहनने पर अब पांच सौ रुपए का जुर्माना कर दिया गया है, ऐसे मे प्रभावी कार्यवाही की जाकर मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाए। साथ ही वैवाहिक कार्यक्रम की सूचना संबंधित उपखण्ड अधिकारी को नहीं देने पर पांच हजार जुर्माना राशि वसूल की जाएगी। उन्होंने कहा कि विवाह समारोह की आवश्यक रूप से विडियोग्राफी करवाई जाए।

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