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मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त एक और अपराधी एक साल के लिए निरुद्ध, अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में रहेगा

अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से मिलने वाले अवैध धन से अवैध गतिविधियों में संलिप्त रहकर आमजन में खौफ पैदा करता। जिससे अपराधी के विरुद्ध आम आदमी सूचना देने व साक्ष्य देने से घबराते है, इसी भय का फायदा उठाकर अपराधी रामजीवन कानून के शिकंजे में आने से बचता रहा।

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तस्कर एक साल रहेगा निरुद्ध

तस्कर एक साल रहेगा निरुद्ध

बाड़मेर जिले मे मादक पदार्थ तस्करी मे लिप्त अपराधियों के विरुद्ध स्वापक औषधि मन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यपार निवारण अधिनियम के तहत आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ जिला पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। एक्ट के तहत सप्ताह में पुलिस ने दूसरी कार्रवाई को अंजाम दिया है।
एसपी दिगंत आनंद के अनुसार अपराधी रामजीवन उर्फ कालिया पुत्र गोमाराम विश्नोई निवासी रोहिला पूर्व पुलिस थाना धोरीमन्ना वर्ष 2020 से नियमित रूप से अवैध मादक पदार्थ के व्यवसाय में लिप्त होने तथा लगातार 2021 से आपराधिक गतिविधियों सहित अवैध नसे के कारोबार में संलिप्त होने तथा उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के 3 प्रकरण दर्ज हुए थे। जिसमें स्मैक व एमडी जैसे घातक मादक पदार्थ जब्त किया गया। अपराधी के खिलाफ अप्रेल 2021 में पुलिस थाना गुड़ामालानी में एनडीपीएस एक्ट का प्रथम मामला दर्ज हुआ। इसके बाद मई 2022 को पुलिस थाना धोरीमन्ना में दूसरा तथा तृतीय प्रकरण मार्च 2023 में पुलिस थाना धोरीमंना में दर्ज किया गया। प्रथम मामले में जमानत होने के चंद दिनों बाद ही अपराधी अन्य 2 प्रकरणों मे गिरफ्तार हुआ।

कानून के शिकंजे में आने से बचता रहा
अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से मिलने वाले अवैध धन से अवैध गतिविधियों में संलिप्त रहकर आमजन में खौफ पैदा करता। जिससे अपराधी के विरुद्ध आम आदमी सूचना देने व साक्ष्य देने से घबराते है, इसी भय का फायदा उठाकर अपराधी रामजीवन कानून के शिकंजे में आने से बचता रहा। स्वच्छन्द रूप से अवैध मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त रहने व मादक पदार्थ तस्करी से जनता के स्वास्थ्य व कल्याण एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर विपरित प्रभाव पडऩे से अपराधी के अवैध कार्य को रोकने का अन्य कोई विकल्प नहीं होने के कारण उसके विरुद्ध पिट एनडीपीएस एक्ट 1988 के अन्तर्गत धारा 3 के तहत प्रस्ताव तैयार कर गृह विभाग राजस्थान सरकार को भिजवाया गया।

गृह विभाग की कमेटी का आदेश

गृह विभाग की ओर से गठित कमेटी ने प्रकरण की समीक्षा कर पेश किए ठोस तथ्यों के आधार पर अपराधी रामजीवन उर्फ कालिया पुत्र गोमाराम विश्नोई को एक साल के लिए निरुद्ध करने का आदेश पारित किया गया। इस अवधि के दौरान अपराधी न्यायिक अभिरक्षा में हाइ सिक्योरिटी जेल अजमेर में निरुद्ध रहेगा। उल्लेखनीय है कि गत 18 अक्टूबर को अपराधी अमृतलाल को पीट एनडीपीएस एक्ट के तहत निरुद्ध करवाया गया था। बाड़मेर पुलिस की एक सप्ताह में एक्ट के तहत यह दूसरी कार्रवाई है।

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