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बाड़मेर

दुपहिया वाहन चालकों के लिए मास्क अनिवार्य, कड़ाई से लागू होगा नियम

-कोरोना की रोकथाम को पुख्ता प्रबंध-2 अक्टूबर से चलेगा जनजागरूकता अभियान-अस्पताल में अनावश्यक भीड़ को रोकना होगा-किसी भी तरह की खेल प्रतियोगिता की अनुमति नहीं-दुकानदार बिना मास्क व्यक्ति को नहीं देगा सामान

बाड़मेरSep 30, 2020 / 08:37 pm

Mahendra Trivedi

दुपहिया वाहन चालकों के लिए मास्क अनिवार्य, कड़ाई से लागू होगा नियम

दुपहिया वाहन चालकों के लिए मास्क अनिवार्य, कड़ाई से लागू होगा नियम

बाड़मेर। जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उपायों के अंतर्गत अब व्यापक जन आंदोलन के साथ-साथ मास्क नही लगाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
जिले में कोरोना संक्रमण की समीक्षा के दौरान जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने कहा कि कोरोना रोकथाम के लिए जन जागरूकता जरूरी है। इसके लिए सरकार 2 अक्टूबर से व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाने जा रही है।
उन्होंने बताया कि जिले में बिना मास्क लगाकर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध भी अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक दुपहिया वाहन चालक को मास्क अनिवार्य रूप से लगाना होगा तथा बिना मास्क पाए जाने पर चालान होगा। साथ ही प्रत्येक दुकानदार को भी मास्क पहनकर नहीं आने वाले ग्राहक को सामान नहीं देने के लिए पाबंद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बिना मास्क बिक्री करते पाए जाने पर क्रेता के साथ-साथ विक्रेता के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी।
खेल प्रतियोगिताओं की किसी को अनुमति नहीं
जिला कलक्टर ने बताया कि जिले में किसी भी प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन की अनुमति नहीं है। बिना कोरोना गाइडलाइन के अनुरूप खेल प्रतियोगिता के आयोजन पर आयोजकों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। जिला कलक्टर ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा डिफेंस एकेडमी का संचालन कर युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इसमें कोरोना गाइडलाइन की पालना अति आवश्यक है। उन्होंने बताया कि किसी भी गतिविधि में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

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