इस पर निगम उन्हें आईपी प्रमाण पत्र जारी करेगा। कारखाना ,निजी चिकित्सालय ,स्कूल, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, पंजीकृत ठेकेदार आदि ,जिनमें 10 से अधिक मजदूर काम करते हैँं, उनका वेतन 21 हजार या इससे कम है। वहीं वे कर्मचारी राज्य बीमा निगम से जुड़े हुए हैं। ऐसे सभी कर्मचारी योजना का लाभ उठा सकेंगे।