
बाड़मेर। राजस्थान में फिर से नाबालिग से गैंगरेप ( Minor Gangrape in Rajasthan ) की घटना सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन किसी भी तरह से इस मामले पर बात करने को तैयार नहीं है। बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र निवासी एक नाबालिग छात्रा के साथ एक होटल में सामूहिक बलात्कार ( Minor Gangrape ) का मामला महिला थाने में दो दिन पहले दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस मामला मीडिया के सामने उजागर नहीं कर रही है।
महिला थाना की कार्यवाहक प्रभारी मीनाक्षी का कहना है कि उन्हें मामले की जानकारी ही नहीं है। महिला थाने में बुधवार को नाबालिग छात्रा के साथ होटल में सामूहिक बलात्कार ( Rape in Hotel ) करने का मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। उसके बाद पीडि़ता का शुक्रवार को राजकीय अस्पताल में मेडिकल करवाया, तब मीडिया को भनक लगी। संपर्क करने पर जांच अधिकारी डिप्टी विजयसिंह ने बताया कि मामला दर्ज हुआ है। जांच चल रही है।
नशीली चीज खिलाकर नाबालिग से बलात्कार करने वालों को सात साल की सजा
वहीं जयपुर जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग को डरा धमका कर कई दिनों तक बलात्कार करने वाले अभियुक्त गोपाल, मोहनलाल और रमेश कुमार को सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओपी माथुर ने अदालत को बताया कि 23 नवंबर 2015 को पीडि़ता के भाई ने रेनवाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि नवंबर 2014 को अभियुक्तों ने पीडि़ता को नशीली चीज खिलाकर उसके साथ बलात्कार किया।
फोटो - प्रतीकात्मक
Updated on:
14 Sept 2019 12:40 pm
Published on:
14 Sept 2019 11:56 am
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