
बस्सी/दूधली। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांगजन स्कूटी योजना के तहत वर्ष 2025-26 में 2000 स्कूटी वितरित की जाएगी। जिसमें दिव्यांगता प्रमाण- पत्र 40 प्रतिशत या अधिक हो। इस योजना के माध्यम से राज्य के 40 प्रतिशत या इससे अधिक के दिव्यांग नागरिकों को नि:शुल्क स्कूटी प्रदान की जाएगी। इससे वह शारीरिक रूप से सक्षम हो सके और उन्हें अपने काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर न रहना पड़े।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना का संचालन किया जाएगा। इस योजना में आयु 15 से 45 वर्ष के बीच की आयु वाले विशेष योग्यजन आवेदन दाखिल कर सकते हैं।
राजस्थान सरकार द्वारा एक बार फिर से दिव्यांग स्कूल योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, जिसके अंतर्गत वे सभी आवेदन कर सकते हैं, जिन्हें आवेदन करने के बाद भी स्कूटी नहीं मिल सकी है। इसके अलावा राज्य के इच्छुक विशेष योग्यजन एसएसओ पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से राज्य के लगभग 2000 विशेष योग्यजनों को लाभान्वित किया जाएगा।
स्कूटियों के लिए आवेदन ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों को मूल निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, दिव्यांगता श्रेणी का डाइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, रोजगार या अध्ययनरत प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र/पेंशन पीपीओ व दिव्यांगता दर्शाती फोटो संलग्न करनी होगी।
प्रदेश में विशेष योग्यजनों के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांग योजना वर्ष 2025-26 के लिए विशेष योग्यजनों से आवेदन मांगे हैं, जो 15 मई तक दाखिल होंगे। आवेदकों ने आवेदन दाखिल करना शुरू कर दिया है।
बचनेश कुमार अग्रवाल, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, विशेष योग्यजन निदेशालय
Updated on:
29 Apr 2025 02:34 pm
Published on:
29 Apr 2025 02:32 pm
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