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राजनीतिक दल रहें अलर्ट, इस एप से कोई भी दर्ज करा सकता है शिकायत

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस एप की विशेषता यह है कि यह केवल लाइव फोटो, वीडियो और ऑटो लोकेशन ही कैप्चर करता है ताकि निगरानी टीम को समयबद्ध तरीके से कार्य करने के लिए डिजिटल साक्ष्य मिलना सुनिश्चित हो सके।

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बस्ती

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anoop shukla

Apr 01, 2024

राजनीतिक दल रहें अलर्ट, इस एप से कोई भी दर्ज करा सकता है शिकायत

राजनीतिक दल रहें अलर्ट, इस एप से कोई भी दर्ज करा सकता है शिकायत

भारत निर्वाचन आयोग की ओर से राजनीतिक दलों पर निगरानी रखने के लिए सी विजिल एप लांच किया गया है। इसका उद्देश्य है आदर्श अचार संहिता का पालन कराना। इस एप के जरिए राजनीतिक दल पूरी तरह से एप की राडार पर रहेंगे। एप के जरिए कोई भी निर्वाचन संबंधी शिकायत दर्ज करा सकता है।
जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी अंद्रा वामसी ने बताया कि सी विजिल एक उपभोक्ता अनुकूल मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसे संचालित करना आसान है।

इसका उपयोग वर्तमान संसदीय निर्वाचन की घोषणा की तारीख से उल्लंघनों की रिपोर्टिंग के लिए किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सी-विजिल एप का अर्थ है। जागरूक नागरिक और यह स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के संचालन में नागरिकों की सक्रिय और जिम्मेदार भूमिका पर जोर देता है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस एप की विशेषता यह है कि यह केवल लाइव फोटो, वीडियो और ऑटो लोकेशन ही कैप्चर करता है ताकि निगरानी टीम को समयबद्ध तरीके से कार्य करने के लिए डिजिटल साक्ष्य मिलना सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने बताया कि इस एप को ऐसे किसी भी स्मार्ट फोन में इंस्टॉल किया जा सकता है, जिसमें कैमरा, इण्टरनेट कनेक्शन और जीपीएस एक्सेस हो। इस एप्लीकेशन का उपयोग करके आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की घटनाओं को देखते ही तत्काल इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें रिटर्निंग आफीसर के कार्यालय में भी नहीं जाना पड़ेगा।

DM ने बताया कि यह एप निगरानी दलों के साथ जुड़ा है, जिससे एक तीव्र और सटीक रिपोर्टिंग, कार्रवाई और निगरानी प्रणाली का निर्माण होता है। शिकायत दर्ज करने से पहले आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली गतिविधि की केवल एक तस्वीर या दो मिनट का वीडियो और संक्षिप्त में इसका वणर्न कर दें। शिकायत के साथ कैप्चर की गई जानकारी स्वतः ही जिला नियंत्रण कक्ष में चली जाती है, जिससे निगरानी दल को कुछ ही मिनटों में घटना स्थल पर भेज दिया जाता है। सी-विजिल के माध्यम से दर्ज की गयी शिकायतों का निस्तारण 100 मिनट में किया जाता है।