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कोर्ट के आदेश की अनदेखी करके तोडफ़ोड़ करने वाली नवागढ़ तहसीलदार के खिलाफ भाजपा ने खोला मोर्चा, बर्खास्तगी की मांग

दुकान तोडऩे के पूर्व तहसीलदार ने प्रार्थी को कोई नोटिस नहीं दिया था। जब आवेदक स्टे ऑर्डर की जानकारी देने गया तो तहसीलदार ने अनदेखा करते हुए प्रार्थी को बेवजह दुव्र्यवहार करते हुए 3 घंटे के लिए जेल भेज दिया था।

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कोर्ट के आदेश की अनदेखी करके तोडफ़ोड़ करने वाली नवागढ़ तहसीलदार के खिलाफ भाजपा ने खोला मोर्चा, बर्खास्तगी की मांग

कोर्ट के आदेश की अनदेखी करके तोडफ़ोड़ करने वाली नवागढ़ तहसीलदार के खिलाफ भाजपा ने खोला मोर्चा, बर्खास्तगी की मांग

बेमेतरा. जिले के नवागढ़ तहसील मुख्यालय में गत 10 जुलाई को हाईकोर्ट बिलासपुर द्वारा दिए स्टे ऑर्डर की अवहेलना कर मनमानी करते हुए नवागढ़ तहसीलदार द्वारा आदिवासी युवक के दुकान तोडऩे के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बेमेतरा के प्रतिनिधि मंडल ने भाजपा जिला महामंत्री विकासधर दीवान के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेखित है कि नवागढ़ तहसीलदार रेणुका रात्रे द्वारा मनमानी पूर्वक माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर से स्टे ऑर्डर मिलने के बाद आदेश की जानकारी होने के बावजूद अवहेलना करते हुए आदिवासी कृष्णा ध्रुव के दुकान को ध्वस्त कर दिया।

दुकान तोडऩे के पूर्व तहसीलदार ने प्रार्थी को कोई नोटिस नहीं दिया था। जब आवेदक स्टे ऑर्डर की जानकारी देने गया तो तहसीलदार ने अनदेखा करते हुए प्रार्थी को बेवजह दुव्र्यवहार करते हुए 3 घंटे के लिए जेल भेज दिया था। कृष्णा की मां सुशीला ध्रुव तहसीलदार के समक्ष कोर्ट का ऑर्डर दिखाते-दिखाते बेहोश हो गई, लेकिन तहसीलदार ने क्रूरता जारी रखी। दुकान तोडऩे से आज गरीब आदिवासी को रोजी-रोटी छीन गई है। वहीं लोगों का प्रशासनिक व्यवस्था से विश्वास उठता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी तहसीलदार नवागढ़ के रवैए की घोर निंदा करती है। तहसीलदार पर तत्काल कड़ी कार्रवाई करते हुए पीडि़त हो मुआवजा दिया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट ने माना कलेक्टर और तहसीलदार को अवमानना का दोषी
तोडफ़ोड़ के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने बेेमेतरा कलेक्टर और नवागढ़ तहसीलदार को अवमानना का दोषी पाते हुए दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने तोडफ़ोड़ संबंधी दस्तावेज दो दिन में जमा करने और राज्य शासन को दो सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने का आदेश देते हुए 31 जुलाई को अगली सुनवाई तय की है। तोडफ़ोड़ रोकने के आदेश के बाद भी कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने बेमेतरा कलेक्टर शिव अनंत तायल और नवागढ़ तहसीलदार रेणुका रात्रे को उपस्थित होने का आदेश दिया था।

तहसीलदार को बर्खास्त करें अन्यथा करेंगे आंदोलन
जिला भाजपा महामंत्री विकासधर दीवान ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के जिला ईकाई व मोर्चा के सदस्यों व पदाधिकारियों ने तहसीलदार को बर्खास्त करने और पीडि़त आदिवासी युवक को पट्टा व मुआवजा देने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौपा है। जिससे आदिवासी युवक को न्याय मिले। मांग पूरी नहीं करने की स्थिति में अंादेालन किया जाएगा। कलेक्टर बेमेतरा शिव अनंत तायल ने कहा कि कम्युनिकेशन के चलते संपर्क नहीं हो पाया। प्रकरण की सूक्ष्म जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। जिससे रिपोर्ट मांगा गया है। अहित होने की स्थिति में शासकीय प्रकिया के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इन्होंने सौंपा ज्ञापन
ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष अजय तिवारी, भाजयुमो जिलाध्यक्ष विकास घरडे, प्रदेश मंत्री महिला मोर्चा संध्या परगनिहा, जिला मंत्री मधु रॉय, हर्षवर्धन तिवारी, संजीव तिवारी, नवागढ़ मंडल अध्यक्ष चन्द्रपाल साहू, बलराम पटेल, बेमेतरा मण्डल अध्यक्ष मोंटी साहू, नरेंद्र शर्मा,जिला कन्या शक्ति संयोजिका निशा चौबे, अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिलाध्यक्ष महावीर ध्रुव, फिरतूराम साहू, भगत कुंभकार, मिन्टू बिसेन, सुरेश साहू, पूर्व पार्षद सुशीला ध्रुव, कांति सोनकर, देवादास चतुर्वेदी, युगल देवांगन, लक्ष्मी वर्मा, लक्ष्मी साहू, रीना साहू, सुभाष सोनी, बबलू राजपूत, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष टिल्लू शर्मा, मिन्टू सलूजा, नीलू ठाकुर, संतोष वर्मा, प्रणय दीवान सहित भाजपा नेता उपस्थित रहे।