
CG Election 2025: निर्वाचन आयोग ने निकाय व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा करने के साथ ही आचार संहिता लागू कर दी है। जिले के 10 नगरीय निकाय, 14 जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र, चार जनपद पंचायत सदस्य क्षेत्र व 425 पंचायतों में निर्वाचन होना है। जिले में 75106 शहरी मतदाता हैं, जिसमें 36577 पुरूष व 38329 महिला मतदाता हैं। 605280 ग्रामीण मतदाता हैं, जिसमें 304079 पुरूष व 301199 महिलाएं हैं। जिले के बेमेतरा-नवागढ़ जनपद क्षेत्र में मतदान प्रथम चरण और बेरला-साजा मेें तीसरे चरण में मतदान होगा।
जानकारी हो कि लंबे समय ये निकाय व पंचायत चुनाव के लिए आचार संहिता का इंतजार किया जा रहा था। सोमवार को राजधानी में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निकाय व पंचायत चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी किया गया, जिसके बाद से आचार संहिता लागू कर दी गई है। आचार संहिता लागू होने के बाद से सरकारी संपत्तियों बैनर पोस्टर व अन्य सामग्री हटाने व जब्त करने का कार्य प्रांरभ कर दिया गया। जिला कार्यालय में कलेक्टर रणवीर शर्मा ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। जिले के सभी नगरीय व ग्रामीण क्षेत्र (नगर पंचायत मारो को छोड़कर) एवं ग्राम पंचायतों में प्रतिबंधात्मक धारा 163 लागू कर दी गई है।
लायसेंसी शस्त्र जमा करने तथा अवैध शराब परिवहन पर रोक लगाने पुलिस अधीक्षक को निर्देश जारी किए गए हैं। रैली, सभा व वाहन आदि की अनुमति प्रदान करने के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अधिकृत किया गया है। कोलाहल अधिनियम के तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर प्रतिबंध संबंधित आदेश जारी किया गया है।
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में जिले में 14 जिला पंचायत सदस्य, 97 जनपद पंचायत, 425 सरपंच एवं 5565 वार्ड पंच के लिए निर्वाचन प्रक्रिया होगी। जिला पंचायत सदस्य के लिए निक्षेप राशि 4 हजार रुपए, जनपद पंचायत के लिए 2 हजार रुपए, सरपंच के लिए एक हजार रुपए तथा पंच पद के लिए 50 रुपए, एसटी व एससी, ओबीसी तथा महिला अभ्यर्थी को निक्षेप राशि आधा जमा करना होगा। त्रिस्तरीय पंचायत स्तर अंतर्गत जिले में कुल 1150 मतदान केन्द्र बनाए जाएंगे।
आयोग द्वारा नगर पालिका परिषद बेमेतरा के अध्यक्ष पद के लिए 8 लाख व नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए 6 लाख रुपए व्यय सीमा निर्धारित की गई है। पार्षदों के लिए व्यय सीमा नहीं है। छग निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2024 के अनुसार नगरपालिका परिषद व नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अंदर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा देना होगा।
नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए निक्षेप राशि 15 हजार रुपए तथा नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 10 हजार रुपए निर्धारित है। नगर पालिका परिषद के पार्षद के लिए निक्षेप राशि 3 हजार तथा नगर पंचायत के पार्षद के लिए एक हजार रुपए तय की गई है। लेकिन जहां कोई अभ्यर्थी महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है, वहां उसे इस नियम के अधीन आधा शुल्क जमा करना आवश्यक होगा।
नगर पालिका परिषद बेमेतरा, नगर पंचायत नवागढ़, दाढी, थानखमहरिया, साजा, परपोड़ी, देवकर, भिंभौरी, कुसमी एवं बेरला में 171 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं, जिसमें नगर पालिका परिषद बेमेतरा में 21 वार्ड एवं 36 मतदान केन्द्र हैं तथा नगर पंचायतों में 15-15 वार्डों के लिए 15-15 मतदान केन्द्र होंगे। इस प्रकार जिले में कुल 10 अध्यक्ष एवं 156 वार्डों के पार्षद निर्वाचन के लिए कुल 171 मतदान केन्द्र होंगे, जहां पर छग नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश 2024 के तहत नगरीय निकायों में अध्यक्ष एवं पार्षद पद के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन कराया जाना है। नगर पालिका निर्वाचन ईवीएम से कराए जाएंगे।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिले के चार जनपद में से बेमेतरा व नवगाढ़ जनपद में प्रथम चरण के दौरान मतदान होना है। इन दोनों जनपद में 27 जनवरी को अधिसूचना का प्रकाशन, 3 फरवरी को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि। 4 फरवरी को स्क्रूटनी होगी। इसके बाद 6 फरवरी को नाम वापसी, चुनाव चिन्ह, सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
बेमेतरा व नवागढ़ जनपद क्षेत्र में 17 फरवरी को मतदान, 18 फरवरी को मतगणना, तीसरे चरण के दौरान बेरला-साजा में 23 फरवरी को मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से प्रांरभ होगा, जो दोपहर 3 बजे तक चलेगा। मतगणना मतदान के बाद होगी। प्रथम चरण के चुनाव परिणाम की घोषणा 20 फरवरी व तीसरे चरण की घोषणा 25 फरवरी को किया जाएगा। बहरहाल कार्यक्रम जारी किए जाने के बाद दावेदारों के साथ दलों ने भी तैयारी तेज कर दी है।
Updated on:
21 Jan 2025 01:59 pm
Published on:
21 Jan 2025 01:56 pm
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