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पत्नी को सबक सिखाने पति ने पार की सारी हद, नाजुक अंगों में प्रहार कर उतार दिया मौत के घाट

3 मई 2016 को हुई घटना पर न्यायालय ने सुनाया फैसला, गलत सूचना देने पर जेठ को हुई सात साल की सजा

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Bemetara Court decision, Crime against women, Bemetara Murder Case

नाजुक अंगों पर वार कर की पत्नी की हत्या, आरोपी पति को मिली उम्रकैद

बेमेतरा. पत्नी की हत्या करने के मामले में न्यायालय ने पति को आजीवन कारावास और जेठ को 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। थाना बेमेतरा अंतर्गत ग्राम नवलपुर में 3 मई 2016 को हुई घटना पर फैसला शनिवार को न्यायधीश ममता पटेल ने सुनाया। जानकारी के अनुसार, बेमेतरा थाना अंतर्गत ग्राम नवलपुर निवासी अभियुक्त भुवन टंडन की पत्नी सुषमा टंडन को 3 मई की सुबह 5.10 बजे शासकीय अस्पताल में मृत स्थिति में लाया गया है, जिसकी सूथना थाने में अस्पताल की ओर दी गई थी, जिसके बाद मृतका के जेठ ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
नाजुक अंगों पर थे चोट के निशान
प्रकरण में 25 वर्षीय स्वस्थ महिला सुषमा टंडन के शरीर के नाजुक और मार्मिक अंगों पर आरोपी भुवन टंडन द्वारा कई संाघातिक प्रहार आपराधिक हत्या किया जाना पाया गया। वहीं भुवन टंडन के सगे बड़े भाई आरोपी कामता टंडन ने उक्त अपराध किया जाना जानते हुए भी अपराध से संबंधित साक्ष्य का विलोपन करने के साथ पुलिस को गलत सूचना दी थी।
अर्थदंड नहीं पटाने पर तीन माह का सश्रम कारावास
मामले में आरोपी भुवन टंडन पिता सुखनंदन टंडन को धारा 302 भादंसं के तहत आजीवन कारावास व 100 रुपए का अर्थदंड और आरोपी कामता प्रसाद टंडन पिता सुखनंदन टंडन को धारा 201 भादंसं के तहत 07 वर्ष के सश्रम कारावास और 100 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड नहीं दिए जाने पर आरोपी को तीन माह का सश्रम कारावास होगा। शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजन सूरज मिश्रा ने पैरवी की।
शुरुआत में ही करें घरेलू हिंसा का विरोध
महिलाओं के प्रति तेजी से बढ़ रहे अपराधों को कम करना बहुत जरुरी है। महिला अपने ही करीबी रिश्तेदारों से प्रताडि़त हो रही हैं। जिसके पीछे आपसी समझ की कमी होना, एक-दूसरे को पर्याप्त समय न देना, शराबखोरी व आर्थिक तंगी प्रमुख कारण है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए घरेलू हिंसा के प्रति महिलाओं को स्वयं जागरुक होना होगा और हर हाल में शुरुआत में ही घरेलू हिंसा का विरोध करना होगा। ताकि पुरुष किसी गंभीर घटना को अंजाम देने से डरे।