बैतूल. अनाधिकृत एवं अवैध कॉलोनाइजर के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए वर्ष 2016 के पूर्व में अस्तित्व आई अनाधिकृत कॉलोनियों में निवासियों को मूलभूत सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश कलेक्टर ने दिए है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 के पूर्व की अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध नहीं किया गया है, तो उन्हें अवैध भी घोषित नहीं किया गया है। परंतु नागरिकों को बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं कॉलोनाइजर को उपलब्घ करानी होगी। इन सुविधाओं के लिए निवासियों को निर्धारित व्यय की 20 प्रतिशत राशि देय होगी, शेष व्यय की 80 प्रतिशत राशि स्थानीय निकाय द्वारा वहन की जाएगी।