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Rajasthan : राजस्थान में राज्य बीमा योजना में परिवीक्षाकालीन कर्मचारी शामिल, जुलाई वेतन से कटेगा 4 माह का प्रीमियम

Rajasthan Insurance Scheme : राजस्थान राज्य बीमा योजना का दायरा बढ़ा। अब परिवीक्षाकालीन कर्मचारी भी शामिल होंगे। पात्र कर्मचारियों के जुलाई माह के वेतन से इस बार कुल 4 माह के प्रीमियम की कटौती होगी।
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भरतपुर

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Sanjay Kumar Srivastava

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Updated: 23 Jun 2026, 7:21 AM IST

Rajasthan insurance scheme probationary employees July salary 4 months premium deducted

Rajasthan Insurance Scheme : फोटो - AI

Rajasthan : राजस्थान सरकार ने परिवीक्षाधीन एवं परिवीक्षाकालीन राज्य कर्मचारियों को राज्य बीमा योजना के दायरे में लाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग ने सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि पात्र कर्मचारियों का पूरा विवरण एसआईपीएफ पोर्टल पर तत्काल अपडेट कराया जाए, ताकि राज्य बीमा प्रीमियम की कटौती और बीमा कवरेज समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जा सके।

संयुक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग गौरव कुमार की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम के तहत परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को नियुक्ति के बाद आने वाले प्रथम मार्च माह से राज्य बीमा का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए उनके पारिश्रमिक से 800 रुपए प्रतिमाह की निर्धारित दर से राज्य बीमा प्रीमियम की कटौती की जाएगी। यह व्यवस्था 1 अप्रेल 2026 से प्रभावी कर दी गई है।

विभाग ने बताया कि एसआईपीएफ पोर्टल पर आवश्यक तकनीकी प्रावधान कर दिए हैं, जिससे परिवीक्षाकालीन कर्मचारियों के राज्य बीमा प्रीमियम की प्रविष्टि और कटौती नियमानुसार की जा सके। सभी विभागों को निर्देश दिए गए है कि वे अपने यहां कार्यरत पात्र कर्मचारियों का नामांकन, जन्म तिथि, नियुक्ति तिथि, बीमारी संबंधी विवरण (यदि कोई हो) तथा अन्य आवश्यक जानकारी पोर्टल पर दर्ज करवाना सुनिश्चित करें।

कर्मचारियों की जानकारी सही और पूर्ण रूप से अपडेट

निर्देशों में यह भी कहा है कि कर्मचारियों की जानकारी सही और पूर्ण रूप से अपडेट की जाए, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या विसंगति की स्थिति उत्पन्न न हो। साथ ही पूर्व से उपलब्ध एसआई खातों की नॉमिनी शेयर संबंधी प्रविष्टियां भी अनिवार्य रूप से जोड़ी जाएं।

जुलाई माह के वेतन से कुल 4 माह के प्रीमियम की कटौती

विभागीय आदेश के अनुसार मार्च, अप्रैल और मई 2026 के तीन माह का राज्य बीमा प्रीमियम जून देय जुलाई के वेतन से एसआई एरियर के रूप में काटा जाएगा। इसके अतिरिक्त जून माह का नियमित प्रीमियम भी जुलाई वेतन में सामान्य कटौती के रूप में शामिल किया जाएगा। इस प्रकार पात्र कर्मचारियों के जुलाई माह के वेतन से कुल चार माह के प्रीमियम की कटौती होगी।

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