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पहले भाई…अब बहन पर गिरी गाज, जानें-प्रधान पद से क्यों निलंबित हुई पूर्व मंत्री जाहिदा खान की बेटी?

जिला परिषद की कमेटी की ओर से की गई जांच में प्रधान शहनाज खान को दोषी पाया गया और उन्हें मंगलवार को प्रधान के पद से निलंबित कर दिया। बता दे कि इससे पहले शहनाज खान के भाई को भी निलंबित किया जा चुका है।

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Shahnaz Khan suspend : कामां। पूर्व मंत्री जाहिदा खान की बेटी शहनाज खान को प्रधान के पद से मंगलवार को निलंबित कर दिया गया। शहनाज खान कामां पंचायत समिति की प्रधान थीं। सामाजिक कार्यकर्ता विजय मिश्रा ने विभिन्न योजनाओं में स्वीकृति जारी करने और अनियमित भुगतान किए जाने शिकायत की थी। इस पर जिला परिषद की कमेटी की ओर से की गई जांच में प्रधान शहनाज खान को दोषी पाया गया और उन्हें मंगलवार को प्रधान के पद से निलंबित कर दिया। बता दे कि इससे पहले शहनाज खान के भाई को भी निलंबित किया जा चुका है।

अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव की ओर से आदेश जारी करते हुए बताया है कि कामां पंचायत समिति की प्रधान शहनाज खान की ओर से अनियमित भुगतान किया जाना और विभिन्न योजनाओं में स्वीकृति जारी करने के लिए नियमों का पालन नहीं किया जाना पाया है। इस पर खान को निलम्बित कर दिया है। निलंबन काल में वह पंचायत समिति के किसी कार्य और कार्रवाई में भाग नहीं लेंगी।

जांच में सामने आया कि पूर्व मंत्री जाहिदा खान की बेटी शहनाज खान ने कामां पंचायत समिति की प्रधान रहते पिछले साल 8 अक्टूबर को कार्यवाहक विकास अधिकारी की जगह पूर्व विकास अधिकारी के हस्ताक्षर से दो बार में 54,86,632 और 89,81,706 रुपए का अनियमित भुगतान कराया था। इसके अलावा वार्षिक प्लान में गैर अनुमत कार्य का अनुमोदन कर अनियमित भुगतान कराया था। जिसकी सामाजिक कार्यकर्ता विजय मिश्रा ने शिकायत की थी। जांच में प्रधान शहनाज खान को दोषी पाए जाने पर अब पद से निलंबित कर दिया है।

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गौरतलब है कि इससे पहले डीग जिले की पहाड़ी पंचायत समिति के प्रधान साजिद खान वित्तीय अनियमितताओं के चलते निलम्बित किया गया था। पहाड़ी प्रधान साजिद खान और कामां पंचायत समिति की प्रधान शहनाज खान भाई-बहन हैं और दोनों पूर्व मंत्री जाहिदा खान के बेटा-बेटी हैं। साजिद खान ने पहाड़ी प्रधान पद पर रहते हुए कार्यवाहक विकास अधिकारी की बजाय पूर्व विकास अधिकारी के हस्ताक्षर से विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के दौरान 54 लाख का भुगतान किया था। इतना ही नहीं, वित्तीय शक्तियां नहीं होने के बाद भी साजिद ने 4 करोड़ 50 लाख का भुगतान किया गया था।

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