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युक्तियुक्तकरण के खिलाफ दुर्ग के 150 शिक्षकों ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका, लगाए गड़बड़ी के आरोप

CG News: सचिव स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी शालाओं एवं शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण किए जाने के सम्बंध में 28 अप्रेल को आदेश जारी किया गया

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युक्तियुक्तकरण में गड़बड़ियां उजागार होने के बाद प्रदर्शन करते शिक्षक ( File Photo - Patrika )

CG News: लगातार उजागर हो रहे त्रुटियों से अंसतुष्ट शिक्षक संवर्ग हाई कोर्ट के शरण में चले गए हैं। सचिव स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी शालाओं एवं शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण किए जाने के सम्बंध में 28 अप्रेल को आदेश जारी किया गया। जिससे शिक्षा विभाग में जिला एवं संभाग स्तर पर युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत शिक्षकों को नियम में ध्यान नहीं रखते हुए विभाग ने शिक्षकों को अतिशेष मानते हुए मनमाने ढंग से अन्य शाला में भेज दिया गया।

CG News: नहीं दी गई राहत

शिक्षकों की वरिष्ठता को ध्यान नहीं रखा, न ही गम्भीर बीमारी, दिव्यांग शिक्षक को राहत नहीं दी गई। ऐसी विभिन्न समस्याओं के साथ साथ प्रधान पाठकों को भी प्रशासनिक पद से उतार कर शिक्षक एवं विषय शिक्षक के रूप में शाला में गिन कर प्रधान पाठक पद समाप्त कर दिया गया। जिस से शाला में शिक्षक की संख्या को अतिरिक्त बता कर अतिशेष बना कर विकास खण्ड और जिला से बाहर भेज दिया गया। ऐसी विडम्बना से पीड़ित शिक्षकों के समूह द्वारा एक साथ ,शालाओं एवं शिक्षकों का युक्तियुक्तकरणा निर्देश को उच्च न्यायालय में याचिका दायरकर चुनौती दी गई है।

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शिक्षक समूह में वरिष्ठ प्रधान पाठक एवं शिक्षक की उपस्थिति रही। जिसमे प्रमुख रूप से हरीश देवांगन, ,कमल वैष्णव, लता देवांगन, अनुपम अग्रवाल, रुस्तम सिंह, जितेंद्र तोमर, किशोर दिल्लीवार, राहुल सोनटेके, देवकीनंदन शर्मा, संजय चंद्राकर, केपी देवांगन एवं अन्य जिला राजनांदगांव, बिलासपुर, सूरजपुर, सारंगढ़ से शिक्षकों की सहभागिता रही।