
CG News: उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के राजस्व प्रकरणों के निराकरण में उगाही की शिकायतों को लेकर तीखे तेवर का एक दिन बाद ही जिले में नतीजा सामने आ गया है। संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर ने ऐसे ही मामले में नियम विरूद्ध बिक्री के अयोग्य जमीन का नामांतरण आदेश पारित करने वाले तहसीलदार प्रफुल्ल कुमार गुप्ता को निलंबित कर दिया है।
CG News: तहसीलदार पर एसडीएम और संभाग आयुक्त न्यायालय में प्रकरण खारिज होने के बाद भी नियम विरूद्ध सांठगांठ कर बिक्री के अयोग्य जमीन का नामांतरण कर देने का आरोप है। शिकायत पर जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर तहसीलदार को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही तहसीलदार को निलंबन अवधि के लिए मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिला भेज दिया गया है।
Durg News: उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने एक दिन पहले ही प्रभारी मंत्री के रूप में जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की लंबी बैठक ली थी। इस दौरान राजस्व मामलों में नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा जैसे मामलों में उगाही की शिकायतों का जिक्र करते हुए उन्होंने तल्ख तेवर दिखाए थे। इस दौरान उन्होंने ऐसी शिकायतों पर संबंधित तहसीलदार और एसडीएम की जिम्मेदारी तय करने की भी चेतावनी दी थी।
इसके साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन के अफसरों को भी ऐसे मामलों पर सख्ती बरतते हुए कार्रवाई के लिए कहा था। इसके एक दिन बाद ही शनिवार को संभाग आयुक्त सत्य नारायण राठौर ने शासन से प्राप्त भूमि का कलेक्टर की अनुमति के बिना विक्रय किए जाने और पूर्व में नामांतरण निरस्त करने के साथ ही अपीलीय न्यायालयों द्वारा नामांतरण आवेदन खारिज करने के बाद भी छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 के प्रावधानों के विपरीत उसी भूमि का नामांतरण आदेश पारित करने पर कार्रवाई करते हुए तहसीलदार प्रफुल्ल कुमार गुप्ता को निलंबित कर दिया गया। उन्होंने इस कार्य को कर्तव्य निर्वहन में गंभीर लापरवाही करार देते हुए यह कार्रवाई की।
जमीन का नामांतरण का प्रकरण अतिरिक्त तहसीलदार और वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा अपील खारिज करने के बाद भी तहसीलदार प्रफुल्ल कुमार गुप्ता ने शासन से प्राप्त भूमि का कलेक्टर के बिना अनुमति के विक्रय होने के बाद भी दूसरे पक्षकारों को सुने बिना ही महज 5 दिन में ही नामांतरण कर दिया। जबकि खसरा के कॉलम 12 में कैफियत में बिक्री अयोग्य स्पष्ट उल्लेखित है।
मामले की जांच में नियम विरूद्ध नामांतरण का मामला पाए जाने पर संभाग आयुक्त कार्यालय द्वारा तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी कर पक्ष रखने कहा गया था। इसके जवाब में तहसीलदार की ओर प्रतिउत्तर भी प्रस्तुत किया गया। जिसमें तहसीलदार का जवाब समाधान कारक नहीं पाया गया। इस पर संभाग आयुक्त ने शासन से प्राप्त भूमि का नामांतरण करने में प्रथम दृष्टया अनियमितता बरतना पाए जाने पर निलंबन आदेश जारी किया है।
मामला ग्राम बोडेगांव स्थित खसरा नंबर 717 की भूमि का है। 0.9200 हेक्टेयर भूमि का अवैध तरीके से नामांतरण करने के संबंध में 2 मई 2024 को संभाग आयुक्त को शिकायत मिली थी। शिकायत पर कलेक्टर से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया था। प्रतिवेदन में बताया गया कि शासन से प्राप्त भूमि का कलेक्टर के अनुमति के बिना विक्रय किया गया था। जिसके कारण अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा 9 नवंबर 2022 को नामांतरण को निरस्त कर दिया गया था।
एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा भेड़सर के पटवारी रमेश देशलहरे को 3000 रूपए रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। जिस पर उनके खिलाफ अपराध कायम किया गया है। इस पर कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (1)(ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए पटवारी रमेश देशलहरेको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। रमेश देशलहरे सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोडऩे कहा गया है।
Updated on:
23 Jun 2024 12:00 pm
Published on:
23 Jun 2024 11:49 am
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