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हेराफेरी के मामले में न्यायालय ने केबल संचालक जी सुरेश को भेजा जेल

कूटरचना कर 65 लाख 67 हजार 159 रुपए को आपस में बांट लिए जाने के मामले में गिरफ्तार जी सुरेश उर्फ बाबे को सुपेला पुलिस ने मंगलवार को न्यायालय में पेश किया। (cable network dispute) सीजेएम मोहन सिंह कोर्राम ने न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।

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हेराफेरी के मामले में न्यायालय ने केबल संचालक जी सुरेश को भेजा जेल

हेराफेरी के मामले में न्यायालय ने केबल संचालक जी सुरेश को भेजा जेल

दुर्ग@Patrika. कूटरचना कर 65 लाख 67 हजार 159 रुपए को आपस में बांट लिए जाने के मामले में गिरफ्तार जी सुरेश उर्फ बाबे को सुपेला पुलिस ने मंगलवार को न्यायालय में पेश किया। (Durg district court) सीजेएम मोहन सिंह कोर्राम ने न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। सुपेला पुलिस ने आरोपी जी सुरेश को सोमवार को रायपुर से गिरफ्तार किया था। (Bhilai patrika crime news) इसके बाद पूरे दिन उसे सुपेला थाना में रखा गया। (Durg court decision) पूछताछ पूरी होने के बाद न्यायालय में पेश किया गया।

केबल व्यवसाय से अर्जित 6567159 रुपए को कूट रचितकर आरोपियों ने आपस में बाट लिया
प्रकरण के मुताबिक इस मामले में शमशुल खान ने शिकायत की थी। सेक्टर 7 निवासी शमशुल ने पुलिस को जानकारी थी कि वह निजी केबल नेटवर्क में सदस्य है। आरोपी उसे कंपनी पर जाने से मना करते हैं। केबल व्यवसाय से अर्जित 6567159 रुपए को कूट रचितकर आरोपियों ने आपस में बाट लिया है। इस शिकायत के आधार पर सुपेला पुलिस ने जी सुरेश, अकरम खान, अशोक शर्मा, प्रदीप राठी, राजकुमार सिंह, जीमुज्जमा सिद्धकी, देवेन्द्र कुमार लखवानी, मुमताज, दिलीप कुमार जैन के खिलाफ अमानत में खयानत करने, धोखाधड़ी करने व कूटरचित करने की धारा के तहत अपराध दर्ज किया है।

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जमानत आवेदन पर सुनवाई कल
सीजेएम ने जैसे ही जेल वारंट तैयार करने का आदेश दिया, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तत्काल जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। जमानत आवेदन ग्राह्य करते हुए न्यायाधीश ने सुनवाई के लिए 28 अगस्त का दिन निर्धारित किया है।

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