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छत्तीसगढ़ का बालोद जिला ग्रीन जोन में, खेती, मछली पालन और खाद की दुकानें खुलेंगी

पूरे प्रदेश में बालोद जिला कोरोना मुक्त जिला है। यहां कोरोना वायरस का एक भी पॉजीटिव मरीज और हाटस्पाट नहीं है। इसलिए हमारा जिला ग्रीन जोन में है। इसी वजह से अब जिलेवासियों को भी राहत मिलने वाली है। यहां कामकाज, खेती-किसानी सहित आने जाने की छूट मिल सकती है, लेकिन इसके लिए मास्क पहनना अनिवार्य है।

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छत्तीसगढ़ का बालोद जिला ग्रीन जोन में, खेती, मछली पालन और खाद की दुकानें खुलेंगी

छत्तीसगढ़ का बालोद जिला ग्रीन जोन में, खेती, मछली पालन और खाद की दुकानें खुलेंगी

बालोद@Patrika. पूरे प्रदेश में बालोद जिला कोरोना मुक्त जिला है। यहां कोरोना का एक भी पॉजीटिव मरीज और हाटस्पाट नहीं है। इसलिए हमारा जिला ग्रीन जोन में है। इसी वजह से अब जिलेवासियों को भी राहत मिलने वाली है। यहां कामकाज, खेती-किसानी सहित आने जाने की छूट मिल सकती है, लेकिन इसके लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। इन कार्यों में छूट मिलने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी है। दरअसल केंद्र सरकार ने कहा था कि 20 अप्रैल तक अगर किसी भी जिला, थाना, शहर में एक भी कोरोना के मरीज नहीं मिलता है वहां कुछ शर्तों पर राहत यानी छूट दी जाएगी। यहां 3 मई यानी लॉकडाउन तक धारा 144 लागू रहेगी। धारा 144 के बीच ही विभिन्न काम की छूट भी दी जाएगी।

कोरोना से जंग के लिए तैयार हैं
अपर कलेक्टर एके वाजपेयी ने कहा कि शासन की गाइडलाइन और दिशानिर्देशों पर आगे का कार्य किया जाएगा। जिले में एक भी कोरोना के मरीज नहीं है पर भी जिले को अलर्ट रखा गया है। पूरी तरह से कोरोना से इस जंग के लिए तैयार है।

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ग्रीन जोन के कारण छूट जरूर, पर शर्तें भी
ग्रीन जोन में होने के कारण जिले में विभिन्न कार्यों को शुरू कराने की छूट तो मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं। कुछ भी आयोजन में 15 से 20 ही लोग रहेंगे। भीड़ इक_ा नहीं कर पाएंगे। दुकानों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रहेगा। साथ ही हर कोई चाहे व्यपारी हो, दुकानदार हो चाहे ग्राहक हो, सभी को मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा।

कौन से काम शुरू होंगे
जिला ग्रीन जोन में होने के कारण खेती किसानी, कृषि संबंधित दुकानें, हार्टिकल्चर, मछली पालन, बीज दुकान, कुछ कार्यों के अलावा उर्वरकों की दुकानें भी खुली रहेंगी। इसके अलावा इमरजेंसी सेवाएं बेरोकटोक चालू रहेगी। यह सब शासन की गाइडलाइन व नियमों के तहत ही होगा। जिले में कौन से कार्य शुरू होंगे, इसकी जानकारी दो-तीन दिनों के बाद ही मिलेगी।

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यह सुविधाएं व दुकान रहेंगी बंद
कोरोना वायरस के चलते तीन मई तक लॉकडाउन है। इस वजह से बस, ट्रेन, हवाई सफर, सभा, मनोरंजन के साधन खेलकूद, सिनेमा, शराब दुकान के अलावा पान, गुटखा, नशीला पदार्थ व अन्य सामूहिक आयोजन बंद रहेगा।

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