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Diwali Puja 2023 : ज्यादा शोर वाले पटाखों पर बंदिश, बाजार में खुलेआम बिक्री गंभीर प्रदूषण का खतरा, केवल दो घंटे की अनुमति

Diwali Puja 2023 : पटाखों से गंभीर प्रदूषण का खतरा रहता है। लिहाजा इस दीवाली महज दो घंटे पटाखे फोडऩे की अनुमति होगी।

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बाजार में खुलेआम बिक्री गंभीर प्रदूषण का खतरा

बाजार में खुलेआम बिक्री गंभीर प्रदूषण का खतरा

दुर्ग। Diwali Puja 2023 : पटाखों से गंभीर प्रदूषण का खतरा रहता है। लिहाजा इस दीवाली महज दो घंटे पटाखे फोडऩे की अनुमति होगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश पर इस संबंध में गाइड लाइन जारी किया है। इधर इस दीवाली भी कानूफोड़ू पटाखों और इससे होने वाले प्रदूषण के मामले में एनजीटी के आदेशों की धज्जियां उड़ाने की तैयारी चल रही है। एनजीटी ने एक्सप्लोसिव रूल के तहत 145 डेसीबल से अधिक शोर वाले पटाखों पर रोक लगा रखी है। इसके बाद भी ट्विनसिटी के बाजार में अधिक शोर वाले पटाखे खुलेआम बिक रहे हैं।

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जिले में पटाखों की करीब 40 स्थायी दुकानें हैं। इसके अलावा दीपावली के लिए ट्विनसिटी में दर्जनभर से अधिक अस्थायी पटाखा बाजार लगाकर पटाखों की बिक्री की जा रही है। स्थायी दुकानों में पूरे साल नियमों को ताक पर रखकर हाई डेसिबल यानि अधिक शोर वाले पटाखों की बिक्री होती है। व्यापारिक सूत्रों के मुताबिक इस बार भी इन दुकानों में 150 से 180 डेसिबल पटाखों की बिक्री की जा रही है। इसके अलावा अस्थायी दुकानों में भी हाई डेसिबल और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों की खुलेआम बिक्री की जा रही है।

एक भी दुकान की नहीं की जांच
दुकानों में समय रहते जांच से हाई डेसिबल व अधिक प्रदूषण वाले पटाखों की बिक्र पर रोक लगाई जा सकती थी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने इस बार भी दुकानों की जांच पर ध्यान नहीं दिया। अफसरों ने अब तक एक भी दुकान की जांच नहीं की है।

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शोर की जांच में भी महज खानापूर्ति
हाई डेसिबल के पटाखों के मामले में भी संबंधित अधिकारी हर बार केवल एक दो जगहों पर पटाखे फोड़े जाने के दौरान जांच कर खानापूर्ति कर लेते हैं। पिछले सालों तक पर्यावरण विभाग सेक्टर-9 अस्पताल और दुर्ग कोतवाली के पास मशीन लगाकर पटाखों के शोर की जांच करती रही है।

यह है पटाखों को लेकर गाइड लाइन में
0 केवल हरित पटाखों का किया जा सकेगा उपयोग।
0 पटाख फोडऩे की अवधि दो घंटे रात 8 से 10 होगी
0 छठ पूजा पर सुबह 6 से 8 बजे तक पटाखों की अनुमति होगी।
0 गुरू पर्व पर रात 8 से 10 के बीच पटाखे फोड़े जा सकेंगे।
0 नव वर्ष व क्रिसमस पर रात 11.55 से 12.30 तक होगी अनुमति।

यह है एक्सप्लोसिव रूल के नियम
0 पटाखा की ध्वनि 4 मीटर की दूरी तक न्यूनतम 124 डेसिबल
0 अधिकतम 145 डेसिबल।
0 रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखा फोड़े जाने पर प्रतिबंध

0 पटाखा फोडऩे का समय सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक।
0 अतिसंवेदनशील क्षेत्र अस्पताल, शिक्षण संस्थान,

अधिक शोर व प्रदूषण वाले पटाखों से यह नुकसान

0 पटाखे जलते व फूटते हैं तो वायु में सल्फर डाइआक्साइड व नाइट्रोजन डाइ-आक्साइड आदि गैसों की मात्रा बढ़ जाती है। ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होती हैं।
0 पटाखों के धुएं से अस्थमा व फेफड़ों सें संबंधित अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।
0 पटाखों की अधिक आवाज से हमारी श्रवण शक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इससे भविष्य में श्रवण शक्ति कमजोर हो सकती है।
0 सामान्य स्थिति में शोर का मानक स्तर दिन में 55 व रात में 45 डेसिबल होता है, लेकिन दीपावली के आसपास यह दोगुने के करीब पहुंच जाता है। यह शोर बहरा करने के लिए पर्याप्त है।
0 पटाखे की अधिक आवाज से दिल की धडक़न तेज हो जाता है। दिल के रोगी के लिए यह शोर जानलेवा हो सकता है।
0 प्रदूषण का स्तर कई गुना बढ़ जाता है।