
भिलाई . सौतेले पिता ने अपनी 12 साल की बेटी को ही हवस का शिकार बना डाला। बेटी ने अपना दर्द मां को बताने की कोशिश की, लेकिन उसने मुंह बंद करा दिया। यह सिलसिला चार महीने से चल रहा था। जब भी वह उसे अकेला पाता, अपना मुंह काला करता। उसका पेट नजर आया तो पड़ोसन ने बच्ची से बात की, तब सारा मामला सामने आ गया। इस मामले में शिकायत सबसे पहले रायपुर के सिविल लाइन थाने में की गई थी। वहां के थाना प्रभारी ने जामुल थाने में बात की। इस तरह यहां मामला दर्ज किया गया। इसके बाद वह पुलिस थाने पहुंची। जामुल पुलिस ने अटल आवास में रहने वाले पिता के खिलाफ धारा ३७६, ५०६ (६) पाक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है। आरोपी पेशे से ड्राइवर है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
डेढ़ माह पहले थाने से क्यों लौट गर्ई थी बच्ची
इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका हैरान करने वाली है। बच्ची डेढ़ महीने पहले जामुल थाने शिकायत करने पहुंची थी, लेकिन उसकी मां ने पुलिस के सामने इस बात को नकार दिया। पुलिस ने भी इस गंभीर प्रकरण में बच्ची की बात पर कोई तफ्तीश नही की। बच्ची और उसकी मां यहां से लौट गए। पिता की शर्मसार करने वाली हरकत का सच उसकी बेटी की हालात ने ही सामने ला दिया। वह चार महीने की दरिन्दगी के बीच गर्भवती हो गई थी। उसका पेट फूलने लगा था। इसे देखकर पड़ौस की महिला ने उससे पूछा तो उसने अपने पिता की करतूत बयां कर दी। इस बात को पड़ौसी महिला ने अपने पति को बताया। उसके पति ने रायपुर में रहने वाले दोस्त गौरीशंकर श्रीवास को यह जानकारी दी। श्रीवास भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष है। लिहाजा उन्होंने रायपुर पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने इस मामले में संबंधित क्षेत्र के थाने में एफआईआर दर्ज कराने को कहा।
एक मां की ऐसी भी क्या बेबसी बेटी का दर्द सुनकर भी रही चुप
बेटी ने अपनी मां को बताया था कि सौतेला पिता उसके साथ गंदा काम करता है। मां बेबसी जताकर चुप हो गई और बेटी लगातार दरिन्दगी का शिकार बनती रही। मां ने पुलिस को बताया कि वह लाचार थी। उसका 18 साल का बेटा, 12 की बेटी थी। जब छोटी बेटी हुई तब सात साल पहले उसका पति गुजर गया। बच्चों के पिता की मौत के बाद उनकी परवरिश करनी थी, इसलिए सोचा था सौतेला पिता बच्चों को पालेगा। लेकिन उसने बेटी की इज्जत लूट ली। बेटी ने मुझे बताया तो मैंने उसके सौतेले पिता से बात की, तो उसने दोनों को जान से मारने की धमकी दी।
शरीरिक रूप से सक्षम नहीं
सीनियर गायनिकोलॉजिस्ट मीता डे ने बताया कि लड़की मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है। दो सीनियर गायनिकोलॉजिस्ट से सलाह केबाद ही सरकार से गर्भपात की अनुमति ली जा सकती है। गर्भ धारण करने के 20 सप्ताह के भीतर ही गर्भपात किया जा सकता है। जामुल थाना प्रभारी सुरेंद्र उके ने बताया कि इस मामले में आरोपी सौतेले पिता के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया गया है। वह फरार हो गया है। उसकी तलाश के लिए टीम बना दी गई है। टीम कुछ जगहों पर जाकर दबिश दे रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
Published on:
05 Aug 2017 10:50 am
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