
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दुर्ग निगम सख्त (Photo Patrika)
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट की सुओ-मोटो रिट पिटीशन (सिविल) में दिए गए दिशा-निर्देशों के पालन को लेकर नगर निगम दुर्ग ने शहर में आवारा कुत्तों से सुरक्षा को लेकर कड़ी व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर कुत्तों के प्रवेश पर प्रभावी नियंत्रण और जन सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया।
बैठक में तय किया गया कि निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, स्टेडियम, खेल परिसर, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन में निन व्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाएंगी।
बाउंड्री वॉल या सुरक्षित फेंसिंग, मुख्य गेट और सुरक्षित प्रवेश-नियंत्रण, सीसीटीवी कैमरे, तैनात सुरक्षा कर्मी होंगे ताकि संवेदनशील परिसरों में आवारा कुत्तों का प्रवेश पूरी तरह रोका जा सके।
निगम प्रशासन ने साफ किया कि संस्थानों में स्वच्छता और रखरखाव की मजबूत व्यवस्था अनिवार्य होगी, ताकि किसी प्रकार का भोजन या ठहराव का स्थान उपलब्ध न हो।
निर्देशों के तहत प्रत्येक संस्थान में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जिसकी जिमेदारियां होंगी। परिसर में आवारा कुत्तों के प्रवेश पर रोक की निगरानी, कचरा प्रबंधन और सफाई का सतत निरीक्षण, आवश्यक संरचनात्मक सुधारों की मॉनिटरिंग, निगम से समन्वय और रिपोर्टिंग, नोडल अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर, निगम की डायग्नोसिस हेल्पलाइन 1100, संस्थान के मुय प्रवेश द्वार के पास प्रदर्शित करें।
Updated on:
25 Nov 2025 12:08 pm
Published on:
25 Nov 2025 12:04 pm
