
नगर निगम भिलाई क्षेत्र के आवासीय, व्यवसायिक व अन्य भवनों की जांच की जा रही
भिलाई। CG News : नगर निगम भिलाई क्षेत्र के आवासीय, व्यवसायिक व अन्य भवनों की जांच की जा रही है। भवन मालिक अगर भरे गए स्वविवरणी व जांच में मौके पर अंतर पाया जाता है, तो संपत्तिकर की राशि पर दण्ड स्वरूप 5 गुना शास्ति राशि की वसूली की जाएगी। निगम आयुक्त रोहित व्यास ने निगम क्षेत्र के भवन व भूमि मालिकों से अपील की है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के देय संपत्तिकर राशि का एकमुश्त भुगतान कर 30 नवंबर तक 2 प्रतिशत छूट का लाभ उठा सकते हैं।
ठेका एजेेंसी को किया अधिकृत
निगम क्षेत्र के आवासीय, व्यवसायिक व अन्य भवनों से राजस्व वसूली के लिए एजेंसी को अधिकृत किया है। एजेंसी ने संपत्तिकर, यूजर चार्ज, जलकर, भू-भाटक, दुकान किराया की वसूली कर रही है। नगर निगम के मुताबिक एजेंसी के लोग मौके पर जाकर भवनों जांच कर रहे हैं, ताकि भवन मालिक के स्वविवरणी के साथ मिलान कर वास्तविक संपत्तिकर की गणना की जा सके।
अंतर की राशि जमा कर बच सकते हैं अर्थदण्ड से
निगम अधिकारियों ने बताया कि शुरूआती जांच में भवनों व उसके भरे गए स्वविवरणी में भिन्नता पाई जा रही है। ऐसे प्रकरणों में भवन मालिक के उपर संपत्तिकर की राशि पर 5 गुना शास्ति राशि दण्ड स्वरूप देय होगा। भवन मालिक अंतर की राशि को निगम कोष में जमा कर अर्थदण्ड से बच सकते है।
Published on:
23 Nov 2023 09:28 am
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