
दुर्ग . नंदनी थाना अंतर्गत पथरिया चौक से नंदनी मार्ग पर झाडिय़ों के निकट तीन वर्ष पहले होली की दिन हुई मारपीट में गंभीर रुप घायल राकेश की मौत होने के मामले में विशेष न्यायाधीश मंसूर अहमद ने फैसला सुनाया।
आजीवन कारावास और एक-एक हजार जुर्माना भी
न्यायाधीश ने नंदनी टाउनशिप निवासी आरोपी दीपक उर्फ मोनू और मंजीत सिंह को हत्या की धारा के तहत आजीवन कारावास और मारपीट की धारा के तहत ६-६ माह कारावास की सजा सुनाई। दोनो आरोपियों को हत्या की धारा के तहत एक-एक हजार रुपए जुर्माना भी देना होगा। इस प्रकरण में सह आरोपी बने रितेश, दीपक धर, जसपाल सिंह व रतन दत्ता को दोषमुक्त किया है।
अस्पताल में भर्ती राकेश की मौत
प्रकरण के मुताबिक १७ मार्च २०१४ को नंदनी निवासी विष्णुदास अपने साथी राकेश दास व चंद्रशेखर ठाकुर के साथ होली खेल रहे थे। होली खेलने के बाद वे पथरिया चौक से वापस नंदनी लौट रहे थे। इसी बीच झाडिय़ों के निकट बैठे आरोपियों से विवाद हुआ। विवाद के दौरान ही आरोपी दीपक उर्फ मोनू ने अपने साथियों के साथ मिलकर लकड़ी के बत्ते से पिटाई करना शुरु कर दिया। इस घटना में विष्णु के सिर व बाएं गाल में चोटें आई। वहीं राकेश के सिर व मस्तक तथा चंद्रशेखर ठाकुर के दाहिने हाथ में चोटें आई। उपचार के लिए तीनों युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां राकेश की मौत हो गई।
जाने हत्या की वजह
घटना के समय आरोपी पानी पाउच लेकर बैठे थे। पानी पाउच पर नजर पड़ते ही विष्णु ने बाइक रोककर पानी मंागने गया था। पानी मंागते ही आरोपियों ने अश्लील गाली गलौच देना शुरु कर दी। पीडि़त युवकों ने जब इसका विरोध किया तो वे मारपीट करने लगे थे।
मारपीट की धारा के तहत हुआ था एफआईआर
इस मामले में नंदनी पुलिस ने विष्णु की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ गाली गलौच, मारपीट करने की धारा के तहत एफआईआर किया था। घटना के कुछ दिन बाद उपचार के दौरान राकेश की मृत्यु हो गई। राकेश की मृत्यु के बाद पुलिस ने एफआईआर में हत्या की धारा जोड़कर आरोपियों को गिरफ्तार किया।
Published on:
26 Dec 2017 09:01 pm
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