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चरोदा के ज्योति हॉस्पिटल को तत्काल बंद करने का नोटिस

CG News : ज्योति हॉस्पिटल, चरोदा, भिलाई-3 में छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट के तहत जांच करने टीम पहुंची। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन का एनओसी 12 मार्च 2021 से 28 मई 2023 तक की ही थी।

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चरोदा के ज्योति हॉस्पिटल को तत्काल बंद करने का नोटिस

चरोदा के ज्योति हॉस्पिटल को तत्काल बंद करने का नोटिस

भिलाई। CG News : ज्योति हॉस्पिटल, चरोदा, भिलाई-3 में छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट के तहत जांच करने टीम पहुंची। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन का एनओसी 12 मार्च 2021 से 28 मई 2023 तक की ही थी। इसकी अवधि समाप्त हो चुकी थी। बिना पर्यावरण एनओसी के नियमित रूप से चिकित्सालय का संचालन किया जा रहा था। यह नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन व नियम विपरीत है। नर्सिंग होम एक्ट के अध्याय तीन की कंडिका 12 क (1) के तहत चिकित्सकीय व्यवसाय तत्काल बंद कर वैध दस्तावेज कार्यालय में पेश करने के बाद ही संस्थान का संचालन करने का निर्देश दिया गया है।

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एपेक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को भी बंद करने नोटिस

एपेक्स सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैलाश नगर, कुम्हारी का भी निरीक्षण करने नर्सिंग होम एक्ट, जिला नोडल अधिकारी, डॉक्टर अनिल शुक्ला टीम के साथ पहुंचे। यहां भी जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन की एनओसी 21 मार्च 2023 तक की ही थी। बिना पर्यावरण एनओसी के नियमित रूप से चिकित्सालय का संचालन किया जा रहा था। एक्ट के अध्याय तीन की कंडिका 12 क (1) के तहत चिकित्सकीय व्यवसाय तत्काल बंद करने कहा गया है।

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क्यों न प्रकरण पेश किया जाए उच्चाधिकारियों को

जांच टीम ने ज्योति और एपेक्स अस्पताल के संचालकों से नोटिस में पूछा है कि आज दिनांक तक पर्यावरण एनओसी के बिना ही चिकित्सालय का संचालन किया जा रहा था। यह नियम विपरीत है, क्यों न उक्त अवधि के लिए चिकित्सालय को नियम विरुद्ध संचालन के लिए उच्चाधिकारियों के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत कर लाइसेंस निरस्तीकरण कार्रवाई की अनुशंसा की जाए।