
राजनांदगांव. हाऊसिंग बोर्ड के बिना अनुज्ञा लिए मकान बना दिए जाने के कारण नियमितीकरण के दौरान मकान खरीदने वालों को पडऩे वाले दोहरे बोझ से राहत मिलने वाली है। कलक्टर भीम सिंह ने बोर्ड और नगर एवं ग्राम निवेश के अफसरों को इसके लिए रास्ता निकालने के निर्देश दिए हैं।
मामला कमला कॉलेज से लगे हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी का
गौरतलब है कि हाऊसिंग बोर्ड ने खुद को अनुज्ञा की शर्तों का पालन करने में छूट होने की बात करते हुए अपने कई निर्माण में इसकी शर्तों का पालन नहीं किया है। ताजा मामला कमला कॉलेज से लगे हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी का है। यहां पर उसने जमीन का ले-आऊट पास कराकर उसकी रजिस्ट्री खरीददारों के नाम करा दी और मकान बनाने के बाद उनको हेंडओवर कर दिए। अनुज्ञा नहीं लिए जाने का मामला तब खुला जब इस कॉलोनी में रहने वाले कई परिवारों ने बाद में किए अपने निर्माण के नियमितिकरण के लिए नियमितीकरण प्राधिकार समिति को आवेदन दिया। इसके बाद उनको गड़बड़ी का पता चला।
पत्रिका ने उठाया प्रमुखता से मुद्दा
हाऊसिंग बोर्ड के अनुज्ञा की शर्तों का पालन नहीं करने के कारण लोगों के परेशान होने की खबर को पत्रिका ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। दो दिन पहले हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी के पीडि़तों ने कलक्टर से मुलाकात भी की थी। इसके बाद कलक्टर ने बोर्ड के अफसरों को तलब किया था। कलक्टर भीम सिंह ने नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के अफसरों से भी बात की। दोनों विभागों की बैठक में कलक्टर ने ऐसा रास्ता निकालने के आदेश दिए कि आम लोगों को इस गलती का खामियाजा न भुगतना पड़े। उन्होंने कहा कि नियमितीकरण के लिए लोगों को इस वहज से नुकसान नहीं होगा।
आम लोगों को मिलेगी राहत
नियमितीकरण प्राधिकार समिति ने बाद में किए और पूर्व में किए दोनों निर्माण को अनियमित बताते हुए लंबे-चौड़े जुर्माने की नोटिस लोगों को थमा दी। इस तरह जिनका निर्माण मुफ्त में नियमित (शासन का नियम है कि १२ सौ वर्गफीट तक का निर्माण नि:शुल्क होगा) होना चाहिए था, उनको बोर्ड की गलती के कारण बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा था। अब ऐसे लोगो को राहत मिलेगी। नियमितीकरण
जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा
कलक्टर भीम सिंह ने बताया कि नियमितीकरण के लिए पहुंचने वाले लोगों को हाऊसिंग बोर्ड के निर्माण का जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा। लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, ऐसा रास्ता निकालने के निर्देश दिए गए हैं।
Published on:
18 Nov 2017 11:27 am
