
RTE Admission 2025: शिक्षा का अधिकार कानून के तहत आरटीई के नियम से दुर्ग जिले की निजी स्कूलों में दाखिलों को लेकर लोग बेहद परेशान है। लोक शिक्षण संचालनालय के आरटीई पोर्टल में गड़बड़ी अब भी बरकरार है। 13 मार्च को आरटीई पोर्टल दोबारा से चालू किया गया है, लेकिन उसकी खामियां ज्यों की त्यों है।
यानी खामियां सुधारे बिना ही पोर्टल को दोबारा चालू कर दिया गया। सोमवार को आरटीई पोर्टल वार्डों के हिसाब से स्कूलों की सूची दिखाने में नाकाम रहा। सॉफ्टवेयर को अपडेट न करते हुए ही लॉन्च कर दिया गया। पोर्टल पर जानकारी भरने के बाद भी स्कूलों के नामों की फेहरिश्त नहीं आई।
दरअसल, 1 मार्च को आरटीई के आवेदनों के लिए पोर्टल चालू किया गया था, लेकिन चार मार्च को इसमें दिक्कत आने लगी। परेशानी बढ़ती देख पोर्टल को बंद कर दिया। पोर्टल पर नोटिस चस्पा किया गया कि, टेक्निकल ऐरर की वजह से पोर्टल को बंद किया जा रहा है। इसके बाद 14 मार्च को पोर्टल फिर शुरू किया गया। जब लोगों ने आवेदन करना शुरू किया तो इसमें वार्ड संख्या डालने की स्थिति में स्कूलों की सूची नहीं आ रही।
बल्कि, स्कूल का विवरण नहीं है, का मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। कायदे से आरटीई के आवेदनों को लेकर पहले ही 14 दिन खराब हो गए हैं। अब शेष दिनों में भी आरटीई पोर्टल की खामी लोगों को परेशानी में डाल रही है। पुरानी नोटशीट के आधार पर 31 मार्च आवेदन की आखिरी तिथि है।
निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा कानून (आरटीई) के आवेदन सर्कुलर के हिसाब से 1 मार्च से शुरू होने थे। किए गए आवेदनाें पर नोडल को 17 मार्च से 25 अप्रैल के बीच दस्तावेजों की जांच करनी है। इसके बाद 1 और दो मई को लॉटरी निकलनी है। फिर 5 से 30 मई के बीच स्कूलों के दाखिले की प्रक्रिया का आगाज होना है। इसके बाद 2 से 16 जून के बीच द्वितीय चरण की शुरुआत होगी। 20 से 30 जून के बीच पंजीयन करेंगे और फिर 1 से 8 जुलाई तक दस्तावेजों की जांच होगी। लॉटरी के साथ आवंटन 14 और 15 जुलाई को करना है। दुर्ग जिले कि 546 निजी स्कूलों कि 5967 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा।
विभाग ने पोर्टल को दोबारा से शुरू करने के साथ ही इसमें एक नया अपडेट जोड़ा है। पहले तक आरटीई के आवेदन करते समय किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं दिया जाता था। बल्कि आवेदन की हार्डकॉपी के साथ दस्तावेज नोडल में जमा होते थे। इस बार आरटीई पोर्टल में नया अपडेट जोड़ा गया है। आरटीई से आवेदन करते समय ही सभी दस्तावेजों को पोर्टल पर स्कैन कर अपलोड करना होगा। इसके बिना आरटीई का आवेदन जमा नहीं हो सकेगा।
अब सवाल यह उठ रहा है कि, जिन लोगों ने शुरुआत के दिनों में पोर्टल पर आवेदन कर दिया है, वे दस्तावेज अपलोड कैसे कर पाएंगे। इसको लेकर, जिला शिक्षा विभाग ने कहा है कि, इन लोगों को भी दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा। एक-दो दिनों में पोर्टल पर नया लिंक मिलेगा या उन्हें दोबारा से नया संशोधित आवेदन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर पूर्व में किया गया आवेदन निरस्त माना जाएगा।
Published on:
18 Mar 2025 11:30 am
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