
भीलवाड़ा और शाहपुरा जिले में एक अप्रेल से भूमि की डीएलसी दर में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गई है। उप पंजीयक कार्यालयों को जारी आदेश से कृषि, आवासीय व व्यावसायिक जमीन की डीएलसी दरें प्रभावित होगी। राज्य सरकार ने जिले के सभी उप पंजीयक कार्यालयों को डीएलसी दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि को स्टेजिंग यूआरएल उपलब्ध करा दिए है। यह टेस्टिंग सर्वर पर दी गई है। इसमें संशोधन होने पर एनआईसी के जरिए कराया जा सकेगा ।
डीएलसी दर में बदलाव से भीलवाड़ा शहर की पॉस कॉलोनियां शास्त्रीनगर, आरसी व्यासनगर, पथिकनगर, चित्रकूटनगर, रमा विहार, आजादनगर, बापूनगर, पटेलनगर एवं पंचवटी के साथ ही सौ व दो सौ फीट रोड पर जमीन खरीदना और महंगा हो जाएगा।
एक अप्रेल 2003 को या पूर्व में रजिस्ट्रीकृत मामलों में बकाया स्टांप 31 मार्च तक या पूर्व दे दिया जाता है तो स्टांप शुल्क 60 प्रतिशत लगेगा। इसके बाद 100 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी लगेगी। बकाया स्टांप शुल्क 31 जुलाई 2024 तक है तो स्टांप शुल्क 55 प्रतिशत देय होगा। इसके बाद 100 प्रतिशत शुल्क लगेगा।
एक अप्रेल 2003 से 31 मार्च 2013 तक के बकाया हैं तो 50 प्रतिशत छूट का लाभ अब नहीं मिलेगा। इसी प्रकार 31 जुलाई 2024 तक अदा करने पर 45 प्रतिशत शुल्क देय होगा। इसके बाद शत प्रतिशत अदा करना होगा।
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शत प्रतिशत स्टांप ड्यूटी अदा करनी होगी
एक अप्रेल 2018 या 31 मार्च 2023 तक की रजिस्ट्रीकृत मामलों में बकाया शुल्क 31 मार्च तक जमा कराने पर 30 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। इसके बाद शत प्रतिशत स्टांप ड्यूटी देनी होगी। 31 जृुलाई तक स्टांप ड्यूटी अदा कर दी जाती है तो 25 प्रतिशत लाभ मिलेगा। इसके बाद शत प्रतिशत स्टांप ड्यूटी देय होगी।
इनका कहना है...
डीएलसी दर में प्रत्येक वर्ष बदलाव रहता है। इस साल दस फीसदी डीएलसी रेट बढ़ी है। बढ़ी दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
मोहनलाल रेगर, उप पंजीयक, भीलवाड़ा
Published on:
02 Apr 2024 04:02 pm
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