18 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भीलवाड़ा न्यास सचिव पर 25 हजार का जुर्माना

राज्य सूचना आयोग ने राशि अपीलकर्ता को देने के आदेश
less than 1 minute read
Google source verification
भीलवाड़ा न्यास सचिव पर 25 हजार का जुर्माना

भीलवाड़ा न्यास सचिव पर 25 हजार का जुर्माना

भीलवाड़ा नगर विकास न्यास का मामला

भीलवाड़ा. राज्य सूचना आयोग ने नगर विकास न्यास सचिव पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। यह राशि अपीलकर्ता को देने के आदेश दिए। इस तरह का यह पहला मामला है।

अब तक यह राशि सूचना आयोग में जमा करवाई जाती थी। भीलवाड़ा निवासी सज्जन सोडानी ने न्यास से आरटीआई के माध्यम से 16 फरवरी 2018 को ट्रस्ट बोर्ड की बैठक की सूचना मांगी थी। सूचना नहीं मिलने पर अपील की। सुनवाई के बाद भी कोई सूचना नहीं दी गई। हालांकि न्यास ने 41 पृष्ठ की सूचना के लिए 82 रुपए जमा कराने को कहा। अपीलकर्ता ने राशि भी जमा करा दी। फिर भी सूचना नहीं मिली। मामले में सूचना आयोग ने सुनवाई करते हुए न्यास सचिव पर 25 हजार का जुर्माना लगाया। अब यह राशि न्यास सचिव को सूचना के अधिकार में अपील करने वाले को देनी होगी। इस तरह के आदेश अधिकारियों में भी हलचल मची हुई है।

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग