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96 करोड़ के 645मामले सीजीएसटी में विचाराधीन

- सीजीएसटी में एमनेस्टी योजना के तहत उद्यमियों को देना होगा 30 प्रतिशत जुर्माना

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645 cases of 96 crores under consideration in GST in bhilwara

645 cases of 96 crores under consideration in GST in bhilwara

भीलवाड़ा।
Amnesty Scheme of Central Excise and Service Tax केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर की एमनेस्टी योजना के तहत जिले के ६४५ मामलों का निस्तारण हो सकेगा। इनमें व्यापारियों को करीब ९६ करोड़ रुपए के नोटिस जारी कर रखे हैं। लम्बे समय से इनका निस्तारण नहीं होने से केन्द्र सरकार ने राहत देते हुए मात्र ३० प्रतिशत जुर्माना शुल्क के आधार पर मामले का निस्तारण करने की अनुमति दी है। इसके लिए सीजीएसटी विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।

Amnesty Scheme of Central Excise and Service Tax सीजीएसटी विभाग के सहायक आयुक्त अशोककुमार जेटवा ने बताया कि योजना में ऐसे करदाता, जिनके विरुद्ध केंद्रीय उत्पाद शुल्क अथवा सेवा कर से संबंधित निर्धारित बकाया, ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन में देय कर निर्धारित किया जा चुका है। अथवा कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बकाया मांग के खिलाफ करदाता ने किसी अपीलांट फोरम में अपील कर रखी है, जिसकी अंतिम सुनवाई 30 जून तक नहीं हुई है। ऐसे सभी करदाता योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत 50 लाख रुपए तक की डिमांड राशि का तीन प्रतिशत तथा इससे अधिक राशि का 50 प्रतिशत जमा कराकर योजना का लाभ उठाया जा सकता है।

योजना में शामिल करदाता को ब्याज एवं जुर्माने में छूट मिलेगी। योजना का लाभ 31 दिसंबर तक उठाया जा सकता है। इसकी जानकारी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। विभाग के अनुसार ई डिविजन में लगभग ५६ करोड़ के ३३२ तथा ई डिविजन में ४० करोड़ के ३१३ प्रकरण विचाराधीन हैं। इन सभी व्यापारियों, उद्योगपतियों व बड़ी कम्पनियों को योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है। कोई इस योजना से चूकता है, तो ३१ दिसम्बर के बाद जुर्माना, ब्याज, पेनल्टी सहित राशि की वसूली की जाएगी।