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भीलवाड़ा की 9 खदानों को बंद करने का अल्टीमेटम और नोटिस जारी, पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ाने पर कार्रवाई

Bhilwara Mines Closure Notice: भीलवाड़ा में पर्यावरण नियमों की अनदेखी करने वाली नौ चुनाई पत्थर खदानों पर बंदी की तलवार लटक गई है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने लीजधारकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा है।
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Bhilwara Mines Closure Notice

Bhilwara Mines Closure Notice (Patrika Photo)

RSPCB Ultimatum to Bhilwara Mines: भीलवाड़ा: राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (आरएसपीसीबी) ने पर्यावरण नियमों की अनदेखी करने वाले खदान मालिकों पर शिकंजा कस दिया है। समोड़ी गांव स्थित चुनाई पत्थर के नौ लीजधारकों को मंडल ने संचालन बंद करने के कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। खदानों को सील करने की इस सख्त चेतावनी के बाद से खनन क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है।

बता दें कि आरएसपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी दीपक धनेटवाल ने गत दिनों ये सख्त नोटिस जारी किए हैं। मंडल के अधिकारियों ने गत दिनों समोड़ी-दरीबा की नौ खदानों का सघन निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान खदानों में वायु प्रदूषण के तहत कई गंभीर अनियमितताएं और नियमों का खुला उल्लंघन सामने आया था।

प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने वायु अधिनियम की धारा-31 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए खदान मालिकों से जवाब-तलब किया है कि क्यों न उनकी इकाई का संचालन तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाए। विभाग ने नोटिस में स्पष्ट अल्टीमेटम दिया है कि यदि 15 दिनों के भीतर कोई संतोषजनक आपत्ति या जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, तो बिना किसी पूर्व सूचना के खदानों का कंसेंट टू ऑपरेट रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही संबंधित विभागों को बिजली और पानी की आपूर्ति तुरंत बंद करने तथा डीजी सेट सील करने के निर्देश जारी कर दिए जाएंगे।

जांच के दौरान मौके पर मिली खामियां

स्वीकृत पर्यावरण प्रबंधन योजना और सहमति शर्तों के अनुसार, खदान क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट या वृक्षारोपण नहीं पाया गया। लीजधारक की ओर से कंसेंट टू ऑपरेट (सीटीओ) शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट मंडल को प्रस्तुत नहीं की गई। परिवहन मार्गों पर धूल उड़ने से रोकने के लिए पानी के छिड़काव की कोई व्यवस्था नहीं थी। वर्किंग पिट के चारों ओर आवश्यक सिल्टेशन पॉन्ड, रिटेनिंग वॉल और गारलैंड ड्रेन का पूरी तरह अभाव पाया गया। मौके पर खनन पट्टे के विवरण को दर्शाने वाला कोई सूचना पट्ट मौजूद नहीं था।

खनिज अभियंता को भी दिए जांच के निर्देश

मामले की गंभीरता को देखते हुए मंडल ने भीलवाड़ा के खनिज अभियंता को भी इस कार्रवाई से अवगत कराया है और लीज की उत्पादन क्षमता की जांच करने का आग्रह किया है। मंडल ने स्पष्ट किया है कि यदि लीजधारकों की ओर से स्वीकृत क्षमता से अधिक उत्पादन या आवंटित क्षेत्र का उल्लंघन पाया जाता है, तो इसकी सूचना तुरंत दी जाए ताकि आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके।

इन पर लटकी तलवार

विभाग ने 9 लीजधारकों को नोटिस जारी किए हैं। इनमें भैरूलाल पारीक समोडी, नंदलाल कुमावत दरीबा, वैभव पानगड़िया शास्त्रीनगर, गोविन्द इंफ्रावेन्यूचर इंडिया लि. आरटीओ रोड भीलवाड़ा, विरोट स्टोन, गांधीनगर, तुलसीदास बहरवानी शास्त्रीनगर, लालुराम अहीर समोड़ी, रविकुमार विनायक चंद्रशेखर आजाद नगर, देवीकंवर जादू और वीर सावरकर चौक शामिल हैं।